शिक्षक भर्ती की लेटलतीफी से दिल्ली हाई कोर्ट सख्त

शिक्षक भर्ती की लेटलतीफी से दिल्ली हाई कोर्ट सख्त
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नई दिल्ली: दिन प्रतिदिन शिक्षा का स्तर काफी गिरता जा रहा है. बच्चे शिक्षा और शिक्षक दोनों से ही वंचित हो रहे है. और अब शिक्षको की भर्ती में लेटलतीफी से दिल्ली हाई कोर्ट और भी सख्त हो गया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) को दिल्ली सरकार और नगर निगमों के स्कूलों में विशेष शिक्षकों की भर्ती में हो रही देरी का कारण बताने के लिए दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए है. उच्च न्यायालय ने कहा कि विशेष आवश्यकता वाले छात्रो के लिए विशेष शैक्षिक जरूरतों की अनदेखी नहीं की जा सकती है.

उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि इसमें एक दिन की भी देरी का उन्हें बुरा प्रभाव भुगतना पड़ सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक़ कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की पीठ ने अपनी सुनवाई में बताया कि यह मसला बड़ा चिंताजनक है. और ऐसी स्थिति में विशेष आवश्यकता वाले छात्रो के लिए विशेष शैक्षिक जरूरतों की अनदेखी कतई बर्दाश्त नहीं हो सकती. अगर एक दिन की भी देरी पाई जाती है, तो इसमें बच्चों का बड़ा भारी नुकसान होगा.

पीठ ने इस मामले में तथ्यों से पूरी तरह अवगत डीएसएसएसबी के अधिकारी को 30 नवंबर को अदालत में पेश होने के सख्त निर्देश दिए है. उल्लेखनीय है कि दें कि दिल्ली की आप सरकार ने फरवरी में होईकोर्ट को बताया था कि सरकारी स्कूलों में विशेष शिक्षकों के कुल 927 पद हैं जिनमें से 432 पद अभी भी रिक्त पड़े हुए है.

 

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