MCD चुनाव को लेकर भाजपा पर भड़की सीएम आतिशी, बोलीं- सुप्रीम कोर्ट जाउंगी..

MCD चुनाव को लेकर भाजपा पर भड़की सीएम आतिशी, बोलीं- सुप्रीम कोर्ट जाउंगी..
Share:

नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर कड़ा हमला करते हुए हाल ही में दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की स्थायी समिति के लिए हुए चुनावों को "अवैध, असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक" करार दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने नगर निगम अधिनियम 1957 का हवाला देते हुए कहा कि चुनाव बुलाने का अधिकार केवल मेयर को है।

आतिशी ने कहा, "भाजपा ने जो एमसीडी चुनाव कराया है, वह अवैध, असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक है। हमारा देश संविधान और उसके नियमों के तहत चलता है। संसद ने दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 पारित किया है, जो एमसीडी को नियंत्रित करने वाले नियमों की रूपरेखा तैयार करता है।"

उन्होंने विनियमों के कई प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डाला:

चुनाव निगम की बैठक में होने चाहिए।
बैठक का समय, स्थान और तिथि निर्धारित करने का अधिकार केवल महापौर के पास है।
महापौर बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, और उनकी अनुपस्थिति में, उप महापौर यह भूमिका निभाते हैं।

आतिशी ने भाजपा पर संवैधानिक कानूनों की अवहेलना करने और लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया। शुक्रवार को एमसीडी की स्थायी समिति के लिए हुए चुनाव में भाजपा के सुंदर सिंह ने जीत हासिल की थी, जबकि आम आदमी पार्टी (आप) ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई थी। महापौर और उप महापौर दोनों की अनुपस्थिति में अतिरिक्त आयुक्त जितेंद्र यादव को पीठासीन अधिकारी बनाकर चुनाव कराया गया, जिसे आप ने असंवैधानिक बताया।

उन्होंने जोर देकर कहा कि उपराज्यपाल (एलजी) या आयुक्त के पास चुनाव कराने का अधिकार नहीं है और उन्होंने निराशा व्यक्त की कि आयुक्त ने एलजी के आदेश का पालन किया, जबकि यह अवैध था। उन्होंने कहा, "यह पहली बार नहीं हुआ है; यह भाजपा की मानक संचालन प्रक्रिया है। जहां वे चुनाव में विफल होते हैं, वहां वे 'चोर दरवाजे' से सरकार बनाने की कोशिश करते हैं।"

आतिशी ने भाजपा पर महाराष्ट्र, गोवा और मणिपुर जैसे राज्यों में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकारों को अस्थिर करने के लिए "ऑपरेशन लोटस" चलाने का आरोप लगाया। उन्होंने दिल्ली नगर निगम अधिनियम में बैठक प्रोटोकॉल के बारे में शर्तों का हवाला देते हुए अलोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की आप की मंशा की पुष्टि की।

इससे पहले, दिल्ली की मेयर शेली ओबेरॉय ने आतिशी की चिंताओं को दोहराते हुए एमसीडी कमिश्नर के हालिया आदेश को अवैध और असंवैधानिक बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एलजी को सदन के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और पिछले दिनों मेयर के चुनावों में बाधा डालने के लिए भाजपा की आलोचना की।

भाजपा को चुनौती देते हुए आतिशी ने उनसे एमसीडी की स्थायी समिति को भंग करने और नए चुनाव कराने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि शासन को कानूनों का पालन करना चाहिए और जनता की इच्छा को प्रतिबिंबित करना चाहिए। उन्होंने कहा, "अगर आपमें हिम्मत है, तो चुनाव में आप का सामना करें। अगर आप एमसीडी चुनाव चाहते हैं, तो दिल्ली की जनता को तय करने दें कि वे किसे चाहते हैं।"

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने दिया बड़ा अपडेट

गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात पर सरकार ने बदली नीति, सामने आया बड़ा अपडेट

'अर्बन नक्सल के कब्जे में है कांग्रेस..', जम्मू में पीएम मोदी ने साधा निशाना

Share:

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -