आतंकवाद के आरोपी शेख रशीद को कोर्ट ने दी जमानत, कश्मीर चुनाव में करेंगे प्रचार

आतंकवाद के आरोपी शेख रशीद को कोर्ट ने दी जमानत, कश्मीर चुनाव में करेंगे प्रचार
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श्रीनगर: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के बारामुल्ला निर्वाचन क्षेत्र से सांसद शेख राशिद उर्फ ​​इंजीनियर राशिद को आतंकी फंडिंग मामले में 2 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत दे दी है। राशिद को 2017 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा 2017 के आतंकी-फंडिंग मामले से संबंधित गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार किए जाने के बाद 2019 से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद रखा गया है।

राशिद की संलिप्तता कश्मीरी व्यवसायी जहूर वटाली की जांच के दौरान सामने आई, जिसे एनआईए ने कश्मीर में आतंकवादी समूहों और अलगाववादियों को कथित रूप से धन मुहैया कराने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इस मामले में कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक, लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद और हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन सहित कई प्रमुख हस्तियों के खिलाफ आरोप दर्ज किए गए हैं। मलिक को दोषी करार दिए जाने के बाद 2022 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

राशिद ने 18, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को होने वाले आगामी जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनावों में भाग लेने के लिए अंतरिम जमानत मांगी है। इस साल की शुरुआत में, राशिद ने बारामुल्ला लोकसभा क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला को हराया था। राशिद, जिन्होंने 2008 और 2014 में लंगेट विधानसभा क्षेत्र जीता था, ने हाल ही में एक निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा, जिसमें उन्होंने अवामी इत्तेहाद पार्टी (एआईपी) का नेतृत्व किया।

इसके बाद, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की प्रमुख महबूबा मुफ़्ती ने राशिद की एआईपी की आलोचना की और इसे भाजपा का “प्रॉक्सी” बताया। उन्होंने राशिद की पार्टी के पीछे संसाधनों और फंडिंग पर सवाल उठाए, खासकर पीडीपी उम्मीदवार यावर शफी बंदे पर एआईपी कार्यकर्ताओं द्वारा कथित हमले के बाद। मुफ़्ती ने फंडिंग के स्रोत और पार्टी की गतिविधियों पर चिंता व्यक्त की।

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