नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को उपराज्यपाल (LG) विनय कुमार सक्सेना की अपील पर आम आदमी पार्टी (AAP) और उसके नेताओं को सोशल मीडिया से अपमानजनक ट्वीट और अन्य पोस्ट हटाने का आदेश दिया है। अदालत ने दीवानी मानहानि के इस मुकदमे में LG वीके सक्सेना के पक्ष में अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की है।
इससे पहले LG ने कोर्ट ने AAP और इसके नेताओं आतिशी सिंह, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक, संजय सिंह और जैस्मीन शाह को अपने और परिवार के खिलाफ सोशल मीडिया पर शेयर किए गए “झूठे” व “मानहानिकारक” पोस्ट, ट्वीट या वीडियो हटाने का आदेश देने की भी विनती की थी। उन्होंने ‘AAP’ और उसके पांच नेताओं से ब्याज समेत 2.5 करोड़ रुपये के हर्जाने और मुआवजे की भी मांग की है। बता दें कि, ‘AAP’ नेताओं ने आरोप लगाते हुए कहा है कि सक्सेना ने नवंबर 2016 में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (KYIC) का अध्यक्ष रहते हुए चलन से बाहर हो चुकी मुद्रा हासिल करके उसे नयी मुद्रा में बदलवाया था। पार्टी ने आरोप लगाया था कि वीके सक्सेना 1,400 करोड़ रुपये के घोटाले में लिप्त थे।
दरअसल, ‘AAP’ और इसके नेताओं ने LG पर 1,400 करोड़ रुपये के कथित घोटाले में शामिल होने का इल्जाम लगाया था। जस्टिस अमित बंसल ने अंतरिम राहत देते हुए कहा कि, 'मैं वादी के पक्ष में फैसला सुनाता हूं…।'
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