असम को भारत से काटने की साजिश रचने वाले शरजील इमाम की जमानत याचिका ख़ारिज

असम को भारत से काटने की साजिश रचने वाले शरजील इमाम की जमानत याचिका ख़ारिज
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नई दिल्ली: दिल्ली की एक शहर अदालत ने 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में छात्र कार्यकर्ता शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 436ए का हवाला दिया, जो आरोपी के खिलाफ आरोपों की प्रकृति को देखते हुए उसे आधे से अधिक समय तक हिरासत में रखने की अनुमति देती है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने कहा कि इमाम के खिलाफ आरोपों की प्रकृति के कारण इस मामले की परिस्थितियां असाधारण हैं, सामान्य मामलों से अलग हैं। उनके कथित भड़काऊ भाषणों और सोशल मीडिया पोस्टों को तथ्यों के साथ कुशलतापूर्वक छेड़छाड़ करने, सार्वजनिक अशांति भड़काने और शहर में दंगे भड़काने में योगदान देने वाला माना गया। हालाँकि इमाम ने स्पष्ट रूप से हिंसा का आह्वान नहीं किया था, लेकिन अदालत ने पाया कि उनके भाषणों और गतिविधियों ने जनता को संगठित किया, जिससे व्यवधान पैदा हुआ और संभावित रूप से दंगे भड़क गए। आरोपों की गंभीरता और उनकी गतिविधियों की विघटनकारी प्रकृति को देखते हुए, अदालत ने उन्हें जमानत देना अनुचित समझा। शरजील इमाम ने एक भीड़ के सामने भाषण देते हुए असम को भारत से काटकर अलग करने का आह्वान किया था, उसने इसका पूरा प्लान भी बताया था की ये कैसे करना है

इमाम ने इस आधार पर जमानत मांगी थी कि उसके खिलाफ राजद्रोह के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी और उसने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत अपराध के लिए निर्धारित सजा की आधी सजा काट ली है। हालाँकि, अदालत ने मामले की असाधारण परिस्थितियों पर जोर देते हुए उसकी निरंतर हिरासत को बरकरार रखा। इमाम के खिलाफ आरोप पत्र में आरोप लगाया गया है कि उनके भाषणों, विशेष रूप से जामिया, एएमयू, आसनसोल और चकबंद में दिए गए भाषणों ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के संदर्भ में सार्वजनिक अशांति को उकसाया। उन्होंने कथित तौर पर एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया और सीएए/एनआरसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जुटाने के लिए पर्चे वितरित किए, जिसके कारण अंततः दिल्ली में विरोध प्रदर्शन और व्यवधान बढ़ गए।

अदालत ने कहा कि इमाम के कार्यों ने दंगों के दौरान हिंसा को बढ़ाने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और जानमाल की हानि में योगदान दिया। इस मामले में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 124ए की सीमाओं को स्वीकार करते हुए अदालत ने सुझाव दिया कि इमाम के कार्यों को उनके सामान्य अर्थ के आधार पर देशद्रोही माना जा सकता है। कुल मिलाकर, अदालत का फैसला उस गंभीरता को दर्शाता है जिसके साथ वह 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान हिंसा और अशांति भड़काने में इमाम की कथित भूमिका को देखती है।

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