नई दिल्ली: नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ किए गए विरोध प्रदर्शन के दौरान अरेस्ट किए गए भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की गई. दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली पुलिस को जमकर लताड़ लगाई है और कहा है कि विरोध प्रदर्शन करना हर किसी का हक़ है, आप ऐसा व्यव्हार कर रहे हैं जैसे जामा मस्जिद पाकिस्तान में हो?
उल्लेखनीय है कि दिल्ली के दरियागंज, सीलमपुर इलाके में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन हुआ था उस दौरान हिंसा भी हुई थी. इसी हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस ने भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को गिरफ्तार कर लिया था. मंगलवार को तीस हजारी कोर्ट में जब चंद्रशेखर की जमानत याचिका पर सुनवाई की गई, तो कोर्ट ने पुलिस से उनके खिलाफ सहारनपुर में दर्ज सभी प्राथमिकी की जानकारी मांगी.
अदालत ने ये भी पूछा है कि पुलिस बताए कि चंद्रशेखर ने अभी तक क्या आपत्तिजनक बयान दिए हैं? बता दें कि बुधवार को भी ये सुनवाई जारी रहेगी. धरना प्रदर्शन को लेकर कोर्ट ने कहा कि कोई भी प्रदर्शन कर सकता है. मैंने कई नेताओं को बड़े नेता बनते, सीएम बनते देखा है. प्रदर्शन करना किस अपराध की श्रेणी में आता है?
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