नई दिल्ली: दिल्ली की एक कोर्ट ने उत्तर-पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद और सूफी गायक हंस राज हंस को चुनावी हलफनामे में कथित तौर पर अस्पष्ट जानकारी देने के मामले में समन जारी किया है। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (ACMM) धर्मेंद्र सिंह ने 12 जनवरी को जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत दायर दिल्ली पुलिस के आरोपपत्र पर संज्ञान लिया और गायक हंस राज हंस को 18 जनवरी को पेश होने के लिए समन जारी किया है।
दिल्ली पुलिस ने हंस द्वारा अपनी शिक्षा और खुद की और अपने परिवार की आयकर देनदारियों के संबंध में कथित तौर पर अस्पष्ट जानकारियां देने के मामले में आरोप पत्र दायर किया है। कोर्ट ने जांच अधिकारी को भी नोटिस भेजते हुए उनसे जांच में हुई प्रगति के बारे में रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया है। बता दें कि कांग्रेस नेता राजेश लिलोठिया ने हंस राज हंस के खिलाफ 2019 के आम चुनाव के दौरान कथित रूप से गलत शपथपत्र देने को लेकर आपराधिक मामला दर्ज कराया था।
बता दें कि 2019 आम चुनाव में उत्तर-पश्चिमी दिल्ली सीट पर हुए राजनीति के रोमांचक मुकाबले में भाजपा उम्मीदवार हंस राज हंस ने साढ़े 5 लाख से ज्यादा वोटों के साथ शानदार जीत दर्ज की थी। हंस राज हंस ने 'आप' के प्रत्याशी गुग्गन सिंह और कांग्रेस के राजेश लिलोठिया और को मात देकर जीत का सेहरा अपने नाम किया था। इस संसदीय सीट पर हुए त्रिकोणीय मुकाबले में तीनों ही बड़ी पार्टियों ने नए चेहरों पर दांव लगाया था।
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