नई दिल्ली: यदि आप दिल्ली में रहते हैं और आपके पास पालतू जानवर है, तो आपको अपनी कुछ आदतों में बदलाव करना होगा. अगली बार यदि आप अपने पालतू जानवर जैसे- कुत्ते, बिल्ली को घुमाने के लिए सड़क पर निकलें तो पहले एक पूप स्कूपर (पॉटी उठाने वाला यंत्र) अवश्य साथ रख लें. क्योंकि यदि आपके पालतू जानवर ने सड़क पर पॉटी कर दी, तो उसे आपको ही उठाकर फेंकना होगा. ऐसा न करने पर आप पर 500 रुपये का जुर्माना लग सकता है.
दरअसल, आरके पुरम सेक्टर-1 के एक रेजिडेंट्स की शिकायत पर MCD ने एक कुत्ते की मालकिन पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया है. ये जुर्माना उन्हें जल्द ही चुकाना होगा. एक रिपोर्ट के अनुसार, लोगों ने शिकायत की थी कि महिला अपने कुत्ते को सुबह-शाम घुमाने के लिए बाहर लाती है और वह पब्लिक प्लेस पर पॉटी कर देता है. ऐसा होने से इलाके में गंदगी फैलती है. लोगों की शिकायत थी कि वे भी उस स्थान पर घूमने के लिए आते हैं और उन्हें इससे समस्या होती है. इस कारण तमाम पब्लिक प्लेस में गंदगी फैली है. इस शिकायत के बाद वेटनरी विभाग के डिप्टी डायरेक्टर ने डेम्स विभाग के SI/ASI से कहा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम के मुताबिक, सार्वजनिक स्थल में गंदगी फैलाने पर जुर्माने का प्रावधान है.
किसी कुत्ते का कोई मालिक यदि ऐसी जगह पर आकर कुत्ते को पॉटी कराता है, तो गंदगी उसे खुद साफ करनी पड़ती है और सफाई न करने पर 500 रुपये का जुर्माना भरना होता है. हालांकि ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी सार्वजनिक स्थानों पर कुत्ते को पॉटी कराने पर जुर्माना लग चुका है. देश के कई राज्यों के शहरों में ऐसे नियम बने हैं.
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