दिल्ली में अब बजाया हार्न तो, देने होंगे 500 रूपए

दिल्ली में अब बजाया हार्न तो, देने होंगे 500 रूपए
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नईदिल्ली। दिल्ली सरकार ने शहर में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार ने आदेश दिया है कि अब यदि शहर में तेज हार्न बजाया जाएगा तो फिर हार्न बजाने वाले को 500 रूपए का जुर्माना देना होगा। अपने आदेश में दिल्ली सरकार ने कहा है कि यह जुर्माना आईएसबीटी पर तेज हार्न बजाने वालों पर लागू होगा।

गौरतलब है कि दिल्ली में बड़े पैमाने पर वाहन चलाए जाते हैं। अधिकांश वाहन चालक बिना किसी गंभीर कारण के अपने वाहन का हार्न बजाते हैं। कई बार वाहन चालक जाम की स्थिति निर्मित होने पर हार्न - पर हार्न बजाते रहते हैं। जिससे अन्य वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

दिल्ली के ग्रेटर कैलाश, एनसीआर, आईएसबीटी समेत कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर वाहन चालकों का अधिक दबाव रहता है। यहां चार पहिया वाहन अधिक तादाद में चलते हैं। ऐसे में वाहन चालकों को हार्न बजने की परेशानी ज़्यादा फेस करनी पड़ती है।

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