नई दिल्ली: अगर आप दिल्ली-NCR में रहते हैं और अपनी पहली यानी पुरानी गाड़ी का मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो सावधान हो जाइए क्योंकि ये खबर केवल आपके लिए ही है. यहां पुरानी गाड़ी होने का मतलब 10 वर्ष पुरानी डीजल या 15 वर्ष पुरानी पेट्रोल कार से है, क्योंकि अब उसे दिल्ली की सड़कों पर दौड़ाना भारी पड़ेगा. दिल्ली सरकार द्वारा इन कार मालिकों पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा.
सरकार ने जिस मिशन को पूरा करने के लिए यह तैयारी की है, उसके लिए परिवहन विभाग भी पूरी तरह कमर कसकर तैयार हैं. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली के रोड ट्रैफिक अलर्ट की बात करें तो परिवहन विभाग ने घोषणा की है कि 10 साल ओल्ड डीजल और 15 साल ओल्ड पेट्रोल वेरिएंट को जल्द ही स्क्रैप करवा लें, नहीं तो ऐसे कार के मालिकों पर एक्शन लिया जाएगा.
विभागीय आदेश के अनुसार, 'ट्रैफिक पुलिस द्वारा ऐसी कार सड़क पर चलती नज़र आने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, के साथ वो गाड़ी जब्त कर ली जाएगी. वाहन मालिकों को कार तब ही वापस दी जाएगी, जब उनके द्वारा ये शपथ पत्र (Affidavit) दिया जाएगा कि भविष्य में वो गाड़ी नहीं चलेगी और स्क्रैप करवा दी जाएगी.'
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