सार्वजनिक छठ पूजा पर रोक, हाई कोर्ट ने कहा- त्योहार मनाने के लिए जिंदा रहना है जरूरी

सार्वजनिक छठ पूजा पर रोक, हाई कोर्ट ने कहा- त्योहार मनाने के लिए जिंदा रहना है जरूरी
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नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने कोरोना को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी में घाटों पर छठ पूजा कार्यक्रम आयोजित करने की इजाजत देने से मना कर दिया है। उच्च न्यायालय का कहना है कि याचिकाकर्ता दिल्ली में COVID-19 के हालात से अनभिज्ञ है। उच्च न्यायालय ने कहा कि किसी भी धर्म के पर्व को मनाने के लिए आपको सबसे पहले जिन्दा रहना होगा।

आपको बता दें कि दिल्ली में COVID-19 के बढ़ते केसों के बीच छठ को लेकर राजनीती तेज हो गई है। भाजपा ने केजरीवाल सरकार से जवाब मांगा है तो आम आदमी पार्टी (आप) का कहना है कि सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ जमा होने से संकट है। सार्वजनिक स्थानों पर छठ को लेकर भीड़ का हवाला देकर सरकार ने इसकी मनाही की है। दिल्ली सरकार ने किसी भी सार्वजनिक जगह पर छठ पूजा का समारोह न करने का निर्देश दिया है, किन्तु छठ पूजा का कार्यक्रम करवाने वाली समितियों ने दिल्ली सरकार के इस आदेश का विरोध किया है। 

वहीं विपक्षी भाजपा ने केजरीवाल सरकार के इस निर्णय का विरोध किया है। अब उच्च न्यायालय ने भी अनुमति देने से मना कर दिया है। दिल्ली भाजपा के पूर्व अध्यक्ष तथा सांसद मनोज तिवारी ने कहा, 'कमाल के नमकहराम सीएम अरविंद केजरीवाल हैं। कोरोना के सामाजिक दुरी नियमों का पालन कर आप छठ नहीं करने देंगे तथा गाइडलाइंस सेंटर से मांगने का झूठा ड्रामा अपने लोगों से करवाते है। तो बताएं ये 24 घंटे शराब परोसने के लिए अनुमति कौन से दिशा-निर्देशों को फ़ॉलो कर ली थी, बोलो सीएम।' वही राजधानी में कोरोना के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। 

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