नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को नए IT नियमों पर रोक लगाने से मना करते हुए कहा कि वह इस वक़्त ऐसा आदेश पारित करने के लिए याचिकाकर्ताओं से सहमत नहीं है. बता दें कि ‘फॉउंडेशन फॉर इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म’, ‘द वायर’, क्विंट डिजिटल मीडिया लिमिटेड और ‘ऑल्ट न्यूज’ चलाने वाली कंपनी प्रावदा मीडिया फॉउंडेशन ने IT (मध्यस्थ दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियमावली, 2021 पर रोक लगाने के लिए HC में याचिका दाखिल की थी.
दरअसल, नए IT नियमों के मुताबिक, सोशल मीडिया और स्ट्रीमिंग कंपनियों को विवादित सामग्री को फ़ौरन हटाने, शिकायतों को निपटाने के लिए अधिकारियों को नियुक्त करने और जांच में सहयोग करने की आवश्यकता होगी. इस पर, इन कंपनियों का कहना था कि उन्हें एक नया नोटिस जारी किया गया है, जिसके तहत उन्हें नियमों का पालन करना होगा, नहीं तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा.
न्यायमूर्ति सी हरि शंकर और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने कहा कि इन कंपनियों को महज अधिसूचना का पालन करने के लिए नोटिस जारी किया गया था जिस पर कोई रोक नहीं है. उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि, “हम आपसे सहमत नहीं हैं. आप चाहते हैं तो हम एक बड़ा आदेश जारी कर देंगे या यदि आप चाहते हैं तो हम इसे रोस्टर पीठ के सामने दोबारा नोटिफाई कर देंगे. निर्देश लेने के बाद आप हमें बता दीजिए.”
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