सत्येंद्र जैन की याचिका पर दिल्ली HC ने ED को भेजा समन, 22 अगस्त को अगली सुनवाई

सत्येंद्र जैन की याचिका पर दिल्ली HC ने ED को भेजा समन, 22 अगस्त को अगली सुनवाई
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नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और दिल्ली के पूर्व जेल मंत्री सत्येंद्र जैन द्वारा दायर याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग मामले के संबंध में ट्रायल कोर्ट के संज्ञान आदेश और उसके बाद न्यायिक रिमांड आदेश को चुनौती दी गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 29 जुलाई, 2022 को ईडी द्वारा दर्ज की गई अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) का संज्ञान लिया और मामले में सत्येंद्र जैन को समन जारी किया था। 

न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने ED से जवाब मांगा और मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त, 2024 तय की। वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन और अधिवक्ता मयंक जैन दिल्ली उच्च न्यायालय में सत्येंद्र जैन की ओर से पेश हुए। मई में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र कुमार जैन की डिफ़ॉल्ट जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया था। सत्येंद्र जैन ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी, जिसने उन्हें मामले में डिफ़ॉल्ट जमानत देने से इनकार कर दिया था। जैन ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष इस डिफॉल्ट जमानत याचिका के माध्यम से तर्क दिया कि ईडी वैधानिक अवधि के भीतर सभी मामलों में जांच पूरी करने में विफल रहा। जैन ने आगे कहा कि अभियोजन पक्ष की शिकायत, जो सभी मामलों में पूरी नहीं है, आवेदक को धारा 167 (2) सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत डिफॉल्ट जमानत के अपने अधिकार से वंचित करने के प्रयास में दायर की गई थी।

जैन ने आगे कहा कि यह कानून की एक स्थापित स्थिति है कि जब जांच लंबित हो तो आरोप पत्र दाखिल करना डिफॉल्ट जमानत के अधिकार को खत्म करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। जांच पूरी होने पर ही आरोप पत्र दाखिल किया जाना चाहिए। जांच लंबित होने पर पीएमएलए मामले में अधूरी चार्जशीट या शिकायत दाखिल करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अभियुक्त के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। यह धारा 167 (2) सीआरपीसी के तहत डिफॉल्ट जमानत के अपूरणीय अधिकार को नकारता है। इसलिए, भले ही आरोप पत्र दाखिल किया गया हो, जब जांच पूरी नहीं हुई है, तो पीएमएलए मामले में एक आरोपी भी डिफॉल्ट जमानत का हकदार होगा। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

हाईकोर्ट ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि आवेदक एक प्रभावशाली व्यक्ति है और उसके पास सबूतों से छेड़छाड़ करने की क्षमता है। इस स्तर पर सत्येंद्र जैन/आवेदक को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की दोहरी शर्तों को पूरा करने के लिए नहीं माना जा सकता है। 

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