सीबीआई द्वारा तीन करोड़ की घूसखोरी मामले में गिरफ्तार किए गए राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) के एक अधिकारी और एक कारोबारी की याचिकाओं पर सुनवाई के लिए दिल्ली हाईकोर्ट गुरुवार को राजी हो गया है. दरअसल, मामले में लुधियाना के तत्कालीन डीआरआई के अतिरिक्त महानिदेशक चंद्रशेखर और कारोबारी राजेश ढांडा ने अपनी याचिकाओं में निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें सीबीआई द्वारा जब्त उनके फोन के पासवर्ड बताने के लिए कहा गया था.
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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि ये याचिकाएं दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और जस्टिस सी हरिशंकर की पीठ के समक्ष लाई गईं. पीठ ने इसे दिन में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की मंजूरी दी. हालांकि, बाद में दोनों आरोपियों की ये याचिकाएं जस्टिस रजनीश भटनागर की अदालत के समक्ष सूचीबद्ध की गईं.
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चंद्रशेखर और राजेश ढांडा की ओर से पेश हुए वकीलों ने हाईकोर्ट को बताया कि सीबीआई अदालत ने बुधवार को उनके मुवक्किल को अपने फोन का पासवर्ड बताने के लिए कहा था जिसके बाद एजेंसी ने उसी दिन उसे बृहस्पतिवार दोपहर एक बजे पेश होने का नोटिस जारी कर दिया. यह निजता के अधिकार का उल्लंघन है.
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