शिवकुमार की मां व पत्नी को मिली राहत, हाई कोर्ट ने सुनवाई को लेकर लिया बड़ा फैसला

शिवकुमार की मां व पत्नी को मिली राहत, हाई कोर्ट ने सुनवाई को लेकर लिया बड़ा फैसला
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दिल्ली हाई कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री डीके शिव कुमार की पत्नी और मां के खिलाफ दायर याचिका स्थगित हो गई है.

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मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हाई कोर्ट में दायर याचिका में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा भेजे गए समन को चुनौती दी गई है.  इसमें ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार की मां और पत्नी को समन जारी किया है. अब दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले में 4 नवंबर को सुनवाई करेगा. 

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आपकी जानकारी के लिए बता दे​ कि इसी महीने 16 अक्तूबर को हाई कोर्ट ने आरोपित शिवकुमार की मां और पत्नी को कोर्ट में पेशी से छूट की इजाजत दी थी. वहीं, इसके बाद जांच एजेंसी ईडी ने ही डीके शिवकुमार की मां गौरम्मा को 15 अक्टूबर और पत्नी उषा शिवकुमार को 17 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने के लिए समन जारी किया था. इसके बाद दोनों यानी गौरम्मा और उषा ने कोर्ट में याचिका दायर कर ईडी के समन को चुनौती दी थी.

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