दिल्ली उच्च न्यायालय ने वाट्सऐप एवं फेसबुक की याचिका पर सुनवाई 27 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी है। हाल ही में केंद्र सरकार ने IT पॉलिसी को लागू किया था। इस पर वाट्सऐप ने हाल ही में केंद्र सरकार के विरुद्ध चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था। पॉलिसी के मुताबिक, इन दोनों प्लेटफॉर्म पर भेजे गए विशेष संदेशों के ऑरिजन का पता लगाने के लिए इसे “ट्रेस” की आवश्यकता होगी।
Hearing on WhatsApp & Facebook plea adjourn for 27th August in Delhi High Court.
— ANI (@ANI) July 30, 2021
Whatsapp had recently moved Delhi HC challenging against Centre Govt recently imposed IT Rules that would require messaging services to “trace” the origin of particular messages sent on the service pic.twitter.com/4o0OztzgNj
दरअसल फेसबुक के स्वामित्व वाले वाट्सऐप ने सरकार की नई सोशल मीडिया पॉलिसी को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी है, जिसके तहत मैसेज सर्विस के लिए यह पता लगाना आवश्यक है कि किसी मैसेज का आरम्भ किसने किया। कंपनी ने कहा कि कंपनी द्वारा चैट पर ”निगाह रखने” संबंधी नियम प्राइवेसी के अधिकार का उल्लंघन हैं तथा यह ”असंवैधानिक” है।
साथ ही उन्होंने कहा कि मैसेजिंग ऐप के लिए चैट पर नजर रखने की जरुरत, उन्हें वाट्सऐप पर भेजे गए हर एक मैसेज का फिंगरप्रिंट रखने के लिए कहने के समान है। यह एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन को तोड़ देगा तथा यूजर्स की निजता के अधिकार को कमजोर करेगा। नए आईटी (मध्यवर्ती संस्थानों के लिए गाइडलाइन तथा डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021, के माध्यम से सोशल मीडिया कंपनियों को ज्यादा से ज्यादा जवाबदेह तथा जिम्मेदार बनाने की कवायद चल रही है। नये सूचना प्रौद्योगिकी नियम बुधवार 26 मई से प्रभाव में हैं तथा इनका ऐलान 25 फरवरी को किया गया था।
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