नई दिल्ली: कोरोना महामारी की वजह से लागू किए गए लॉकडाउन के कारण देश भर के शैक्षणिक संस्थान बंद हैं. अब यूनिवर्सिटीज के सामने भी फाइनल इयर की परीक्षा का आयोजन कराने का संकट है. दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) ने अगस्त में ऑनलाइन माध्यम से ये परीक्षाएं करने का फैसला लिया था, जिसके खिलाफ कुछ छात्र उच्च न्यायालय चले गए थे. उच्च न्यायालय में इस मामले को लेकर सुनवाई जारी है.
मंगलवार को हुई सुनवाई में दिल्ली उच्च न्यायालय ने कॉमन सर्विस सेंटर एकेडमी को नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि वह उन छात्रों की तादाद के बारे में अदालत को बताए जिन्होंने परीक्षा देने के लिए कॉमन सर्विस सेन्टर का इस्तेमाल करने का आग्रह किया है. साथ ही ये भी बताए कि इनमें से कितने स्टूडेंट्स दूरस्थ क्षेत्रों से आते हैं. कॉमन सर्विस सेंटर एकेडमी को अदालत ने ये भी बताने को कहा है कि सभी स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने के लिए दूरदराज के इलाकों में कितने कॉमन सर्विस सेन्टर पर्याप्त रूप से तैयार हैं.
आपको बता दें कि इससे पहले 23 जुलाई को हुई सुनवाई में अदालत ने DU से मॉक टेस्ट से संबंधित पूरा ब्यौरा मांगा था. अदालत ने DU को कहा था कि वो बताए कि कितने विद्यार्थी उसके मॉक टेस्ट में शामिल हुए थे. इसमें छात्रों को क्या दिक्कतें आई थीं. इसके अलावा ये भी पूछा है कि पोर्टल पर क्या क्या तकनीकी समस्याएं देखने को मिलीं हैं .
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