नई दिल्ली: हेराल्ड हाउस खाली करने के मामले सिंगल बेंच के निर्णय के विरुद्ध एसोसिएट जनरल लिमिटेड (एजेएल) की आग्रह को दिल्ली उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने भी सिरे से खारिज कर दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय की डिवीज़न बेंच ने सिंगल बेंच के निर्णय पर आज मुहर लगा दी है। अब अदालत के आदेशानुसार एसोसिएट जनरल लिमिटेड को हेराल्ड हाउस खाली करना होगा।
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उल्लेखनीय है कि 19 फरवरी को दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और नेशनल हेराल्ड अखबार के प्रकाशक एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) के वकील अभिषेक मनु सिंघवी के तर्क सुनने के बाद इस केस में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके अलावा दिल्ली उच्च न्यायालय ने दोनों वरिष्ठ वकीलों से भी अपना-अपना लिखित उत्तर तीन दिनों के भीतर अदालत में दाखिल करने का वक़्त दिया था।
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एजेएल ने हेराल्ड हाउस खाली करने के गत वर्ष 21 दिसंबर के सिंगल बेंच के निर्णय को डबल बेंच में चुनौती दी थी। कई दिन की सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत को अपने आदेश में यह निर्धारित करना था कि सिंगल बेंच के आदेश को लागू रखते हुए वो हेराल्ड हाउस खाली करने का आदेश सुनाएं या फिर सिंगल बेंच के फैसले पर रोक लगाते हुए हेराल्ड हाउस को खाली कराने से इंकार कर दे। इसके बाद दोनों पक्षों को सुनकर अदालत ने हेराल्ड हाउस खाली करने का फैसला सुना दिया है।
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