रमजान में ध्वस्त अखूंदजी मस्जिद की जमीन पर नमाज़ की इजाजत देने से दिल्ली HC का इंकार

रमजान में ध्वस्त अखूंदजी मस्जिद की जमीन पर नमाज़ की इजाजत देने से दिल्ली HC का इंकार
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नई दिल्ली: दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा हाल ही में तोड़े गए मस्जिद के बाद, दिल्ली उच्च न्यायालय ने रमज़ान के पवित्र महीने के दौरान राष्ट्रीय राजधानी के महरौली इलाके में अखूंदजी मस्जिद में प्रार्थना की अनुमति देने से इनकार कर दिया है।

न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने मुंतज़मिया कमेटी मदरसा बहरूल उलूम और कब्रिस्तान द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए 11 मार्च की शाम से ईद-उल-फितर की नमाज तक श्रद्धालुओं को रमज़ान के दौरान उस स्थान तक पहुंचने की अनुमति देने के अनुरोध को खारिज कर दिया, जहां मस्जिद हुआ करती थी।

न्यायमूर्ति दत्ता ने शब-ए-बारात के अवसर पर मस्जिद में प्रवेश से इनकार करने वाले उच्च न्यायालय के पिछले आदेश का हवाला देते हुए कहा कि वर्तमान याचिका में अलग रुख का कोई औचित्य नहीं है। अदालत ने डीडीए को अगली सूचना तक जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया था।

इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि साइट डीडीए के कब्जे में है, न्यायमूर्ति दत्ता ने यथास्थिति बनाए रखने पर अदालत के पूर्व फैसले पर जोर दिया, जो वर्तमान परिस्थितियों पर भी लागू होता है। नतीजतन, अदालत ने अपने पिछले फैसले की पुष्टि करते हुए राहत की याचिका खारिज कर दी।

संजय वन में अखूंदजी मस्जिद और बहरूल उलूम मदरसे को अवैध संरचना मानकर डीडीए ने 30 जनवरी को ध्वस्त कर दिया था। इससे पहले, 31 जनवरी को, उच्च न्यायालय ने डीडीए को मस्जिद के विध्वंस के लिए स्पष्टीकरण प्रदान करने का निर्देश दिया था, जिसमें यह भी शामिल था कि क्या मस्जिद की प्रबंधन समिति को कोई पूर्व सूचना दी गई थी।

डीडीए ने 4 जनवरी को की गई धार्मिक समिति की सिफारिश को अपने कार्यों का आधार बताते हुए विध्वंस को उचित ठहराया।

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