नई दिल्ली : नर्सरी दाखिले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट की दोहरी पीठ ने सोमवार को दिल्ली सरकार की अपील खारिज कर दी. इसमें सरकार ने हाईकोर्ट की एकल पीठ द्वारा नेबरहुड क्राइटेरिया पर दिए गए स्थगन आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट की डबल बेंच में याचिका दायर की थी.
गौरतलब कि हाईकोर्ट में सिंगल बेंच ने कहा था कि सरकार का नेबरहुड क्राइटेरिया का फैसला मनमाना और भेदभावपूर्ण है. इसमें अभिभावकों के पास दूर के अच्छे स्कूलों की पसंद खत्म होती है. जस्टिस मनमोहन की बेंच ने 14 फरवरी को दिल्ली सरकार के 7 जनवरी की अधिसूचना पर अंतरिम स्थगन दिया था.
आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय कि अधिसूचना में 298 प्राइवेट स्कूलों के दाखिलों पर रोक लगाते हुए इस नियम को मानने के लिए बाध्य किया था, जिसे स्कूलों ने कोर्ट में इसे चुनौती दी थी. सरकार की अधिसूचना में लिखा है कि डीडीए ने जिन प्राइवेट स्कूलों को जमीन दी है. उन्हें नेबरहुड क्राइटेरिया के तहत दाखिला देना होगा. सोमवार को हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस जी. रोहिणी की अगुवाई वाली बेंच ने दिल्ली सरकार की अर्जी खारिज कर दी.
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