नितीश कुमार के खिलाफ याचिका को दिल्ली HC ने किया खारिज, जानिए क्या है मामला

नितीश कुमार के खिलाफ याचिका को दिल्ली HC ने किया खारिज, जानिए क्या है मामला
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पटना: दिल्ली उच्च न्यायालय ने जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के पूर्व सदस्य गोविंद यादव की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने पार्टी अध्यक्ष के रूप में नीतीश कुमार के चुनाव को चुनौती दी थी। यादव ने तर्क दिया था कि कुमार का चुनाव पार्टी के संविधान का उल्लंघन है और पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र का उल्लंघन है।

न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने फैसला सुनाया कि चुनाव परिणाम में हस्तक्षेप करने के लिए कोई बाध्यकारी कारण नहीं था। अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत के चुनाव आयोग ने पहले ही नीतीश कुमार के गुट को वैध जेडीयू के रूप में मान्यता दे दी थी, जिससे उन्हें पार्टी के आरक्षित प्रतीक, तीर को बिहार में आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त राज्य प्रतीक के रूप में उपयोग करने का अधिकार मिल गया। यादव की याचिका में जेडीयू द्वारा 2016, 2019 और 2022 में कराए गए आंतरिक चुनावों को रद्द करने की मांग की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वे धोखाधड़ी वाले थे। उच्च न्यायालय ने उल्लेख किया कि नीतीश कुमार गुट ने जेडीयू के विधायी विंग और राष्ट्रीय परिषद दोनों के भीतर भारी समर्थन का प्रदर्शन किया था, जो पार्टी के शीर्ष संगठनात्मक निकाय हैं। अदालत ने चुनाव आयोग के अंतरिम आदेशों का भी हवाला दिया, जिसने कुमार के गुट को वैध जेडीयू के रूप में मान्य किया।

अदालत ने 20 सितंबर, 2017 को प्रतिद्वंद्वी गुट के पत्र के आधार पर यादव के दावे को खारिज कर दिया, जिसमें छोटू भाई अमरसंघ वसावा को कार्यवाहक पार्टी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अदालत ने पाया कि चुनाव आयोग के अंतिम आदेशों की तुलना में इस पत्र में कोई दम नहीं है, जिसमें कुमार के गुट को वैध पार्टी नेतृत्व के रूप में मान्यता दी गई थी।

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