नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय में सोमवार को कांग्रेस की अंतिरम अध्यक्ष सोनिया गांधी और अन्य द्वारा कथित तौर दिए गए ‘भड़काऊ भाषणों’ के खिलाफ दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई हुई. उच्च न्यायालय ने इस याचिका पर दिल्ली पुलिस, केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है.
उल्लेखनीय है कि दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी, आप नेता मनीष सिसोदिया, आप MLA अमानतुल्ला खान, AIMIM के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी व वारिस पठान और वकील महमूद प्राचा के खिलाफ 'नफरत भरे भाषण' देने के लिए प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई थी. लॉयर्स वॉयस द्वारा दाखिल याचिका में कहा गया है कि, "इन घृणा भाषणों की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) गठित कर उचित कार्रवाई के लिए दिशानिर्देश दिए जाएं. उक्त लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए भी दिशानिर्देश दिए जाएं."
इसके साथ ही हाई कोर्ट में बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर, सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर, आरजे सायमा और आप MLA अमानतुल्लाह के खिलाफ NIA जांच कराने की अपील की गई. दोनों पर इल्जाम लगाया गया है कि इन्होंने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) और राष्ट्रीय नागरिकता पंजी (NRC) के मसले पर भड़काऊ ट्वीट किए. उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार को इस मामले में नोटिस जारी किया है.
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