हाई कोर्ट जजों के ट्रांसफर मामले में सुप्रीम कोर्ट नाराज

हाई कोर्ट जजों के ट्रांसफर मामले में सुप्रीम कोर्ट नाराज
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नई दिल्ली  : हाई कोर्ट जजों के ट्रांसफर के मामले में सुप्रीम कोर्ट केंद्र के रवैये से नाराज है. कोर्ट ने केंद्र से तीन हफ्ते में यह स्पष्टीकरण मांगा है कि अटॉर्नी जनरल (AG) स्पष्ट तौर पर बताएं कि कोर्ट के आदेश के बावजूद हाईकोर्ट के जजों के स्थानांतर के आदेश क्यों नहीं किए गए ? चीफ जस्टिस ने कहा कि ये ट्रांसफर के केस लगभग साल भर से लंबित हैं.

आपको बता दें कि जस्टिस केएम जोजफ को उतराखंड से तेलंगाना, जस्टिस एमआर शाह को गुजरात से मध्य प्रदेश, जस्टिस मुखर्जी को कर्नाटक से उतराखंड और जस्टिस बाल्‍मिकी मेहता को दिल्ली से मद्रास हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने के लिए कोलेजियम ने केंद्र को सिफारिशें भेजी थीं, जो फरवरी से अभी तक लंबित हैं. वहीं गुजरात के वकील यतिन ओझा ने कोर्ट में कहा कि गुजरात में हालात खराब हैं और हाईकोर्ट के जज के ट्रांसफर की फाइल पिछले साल फरवरी से लंबित है.

गौरतलब है कि 18 नवंबर को हुई पिछली सुनवाई में हाई कोर्ट जजों की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच तकरार बहुत बढ़ गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए 43 प्रत्याशियों को नियुक्ति देने के आदेश दिए थे और कहा था कि तीन हफ्ते में केंद्र नियुक्ति दे.केंद्र की इस विषय पर विचार करने की दलील को खारिज कर दिया था.

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