नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली वक्फ बोर्ड के प्रमुख और आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक अमानतुल्ला खान की याचिका पर उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। AAP विधायक ने याचिका में उपराज्यपाल और सरकार को वक्फ बोर्ड के तीन सदस्यों को हटाने की मांग को लेकर दायर प्रतिवेदन पर फैसला करने का आदेश देने की मांग की है।
न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने मामले में उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार को मामले की अगली सुनवाई 5 अप्रैल को जवाब दायर करने के लिए कहा है। याचिकाकर्ता खान, जिनके खिलाफ वक्फ बोर्ड के चार सदस्यों ने उपराज्यपाल दफ्तर को अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस जारी किया है। खान ने याचिका में कहा है कि बोर्ड ने 27 दिसंबर, 2021 और 7 मार्च, 2022 को तीन सदस्यों को हटाने के लिए दो प्रतिवेदन भेजे हैं, मगर सरकार ने अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। याचिका में खान ने कहा है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के प्रमुख के तौर पर उनके खिलाफ दिए गए 3 मार्च, 2022 के अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस पर कार्रवाई करने से पहले उपराज्यपाल व सरकार को उनके प्रतिवेदन पर तुरंत फैसला लिया जाए।
दरअसल, दिल्ली वक्फ बोर्ड के सात सदस्यों में से चार सदस्यों ने 4 मार्च को खान पर मनामानी, भ्रष्टाचार समेत कई इल्जाम लगाते हुए उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस उपराज्यपाल के सौंपा है। सदस्यों ने उपराज्यपाल से अविश्वास प्रस्ताव पर फैसला लेने के लिए 18 दिनों के अंदर बोर्ड की बैठक बुलाने का अनुरोध किया है। वहीं, अमानतुल्लाह खान ने अपने उपर लगाए गए आरोपों को झूठा बताया है।
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