INX मीडिया केस: दिल्ली हाई कोर्ट का AIIMS को निर्देश, कहा- कल तक सौंपें चिदंबरम की मेडिकल रिपोर्ट

INX मीडिया केस: दिल्ली हाई कोर्ट का AIIMS को निर्देश, कहा- कल तक सौंपें चिदंबरम की मेडिकल रिपोर्ट
Share:

नई दिल्‍ली: INX मीडिया मामले में पूर्व वित मंत्री और दिग्गज कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने बुधवार को स्वास्थ्य आधार पर दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर अंतरिम जमानत की मांग थी. इस पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्‍थान (AIIMS) को निर्देश जारी किए हैं कि वो चिदंबरम की सेहत की जांच के लिए एक मेडिकल बोर्ड गठित करे. साथ ही शुक्रवार को इस संबंध में रिपोर्ट दिल्‍ली उच्च न्यायालय में पेश करे.

दिल्‍ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान यह भी निर्देश दिया कि पी चिदंबरम के उपचार के लिए एम्‍स की तरफ से गठित होने वाले मेडिकल बोर्ड में उनके फैमिली डॉक्‍टर नागेश्‍वर रेड्डी को भी शामिल किया जाए. चिदंबरम के स्‍वास्‍थ्‍य के संबंध में एम्‍स का मेडिकल बोर्ड आज शाम 7 बजे एक बैठक करने वाला है.

वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ के समक्ष याचिका पेश कर इस पर तत्काल सुनवाई की मांग की थी. बेंच ने गुरुवार को उचित अदालत के सामने मामले को सूचीबद्ध किया था. चिदंरबम ने INX मीडिया मामले में अपनी मुख्य जमानत याचिका के माध्यम से ही अंतरिम राहत की याचिका दायर की थी.

शिवसेना विधायक दल के नेता चुने गए एकनाथ शिंदे, संजय राउत ने भाजपा को दिया चैलेंज

कुलभूषण जाधव मामला: पाक ने किया वियना संधि का उल्लंघन, ICJ ने संयुक्त राष्ट्र को सौंपी रिपोर्ट

आखिर क्यों बार-बार विदेश दौरे पर जाते हैं राहुल गाँधी, गुप्त यात्राओं का ब्यौरा दें- भाजपा

Share:

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -