नई दिल्ली: शुक्रवार, 30 अगस्त, 2024 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा इंडियन एक्सप्रेस अख़बार को जारी किए गए 37 साल पुराने बेदखली नोटिस को खारिज कर दिया। इस नोटिस में अख़बार को दिल्ली के बहादुर शाह ज़फ़र रोड पर स्थित अपने दफ़्तर की इमारत खाली करने का निर्देश दिया गया था। न्यायालय ने कहा कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा जारी किया गया यह नोटिस प्रेस की स्वतंत्रता को दबाने और अख़बार के वित्तीय संसाधनों को कमज़ोर करने का एक प्रयास था।
मामले की अध्यक्षता कर रहीं न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि इंडियन एक्सप्रेस को बेदखली का नोटिस कभी आधिकारिक तौर पर नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा की गई कार्रवाई अखबार की रिपोर्टिंग को दबाने के लिए की गई थी, जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान सरकार की ज्यादतियों की आलोचना की गई थी। न्यायालय ने बेदखली नोटिस जारी करने और किराए के भुगतान की मांग को "दुर्भावनापूर्ण" बताया और इसका उद्देश्य केवल इंडियन एक्सप्रेस को चुप कराना था। यह पता चला कि अखबार को अपने पट्टे की समाप्ति के बारे में 15 नवंबर, 1987 को टाइम्स ऑफ इंडिया में छपे एक समाचार लेख के माध्यम से ही पता चला। न्यायालय के अनुसार, यह अखबार को निशाना बनाने के लिए सरकार द्वारा जानबूझकर किया गया प्रयास दर्शाता है।
करीब पांच दशक तक चले लंबे मुकदमे के परिणामस्वरूप, दिल्ली उच्च न्यायालय ने इंडियन एक्सप्रेस को 5 लाख रुपए का जुर्माना भरने का आदेश दिया है। न्यायालय ने माना कि जिस जमीन पर एक्सप्रेस बिल्डिंग है, वह मूल रूप से 1950 के दशक में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा अखबार के संस्थापक रामनाथ गोयनका को आवंटित की गई थी। यह विवाद 1980 में शुरू हुआ था, जब कांग्रेस सरकार ने एक बेदखली नोटिस जारी किया था, जिसके बारे में अखबार ने दावा किया था कि यह उसकी रिपोर्टिंग के प्रतिशोध में था। मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया था, जिसने 1986 में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के रूप में नोटिस को अमान्य कर दिया था। इसके बावजूद, कांग्रेस सरकार, उसके बाद राजीव गांधी के प्रशासन ने नोटिस जारी करना जारी रखा। स्थिति तब और जटिल हो गई जब 1984 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट की कि सरकार ने एक्सप्रेस बिल्डिंग पर कब्ज़ा कर लिया है।
अदालती कार्यवाही में, सरकार ने शुरू में दावा किया कि इंडियन एक्सप्रेस पर 17,684 करोड़ रुपये बकाया हैं, हालाँकि, कोर्ट के बार बार सवाल करने पर सरकार जैसे तैसे बाद में 765 करोड़ रुपये पर आ गई। हालाँकि, दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस राशि को भी "अविश्वसनीय, अनुचित और अत्यधिक" पाया, और निष्कर्ष निकाला कि अखबार को केवल रूपांतरण शुल्क और अतिरिक्त भूमि किराया देना चाहिए, जो कुल मिलाकर लगभग 64 लाख रुपये होता है।
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