नई दिल्ली: दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को उच्च न्यायालय से बड़ा झटका लगा है. AAP सरकार की डोर स्टेप राशन डिलिवरी योजना पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है. बता दें कि इससे पहले दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने भी केजरीवाल सरकार को अपनी डोर-टू-डोर राशन की डिलीवरी की योजना का प्रस्ताव केंद्र के पास भेजने के लिए कहा था. इससे पहले गत वर्ष अक्टूबर में दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना लागू करने की सशर्त अनुमति प्रदान कर दी थी.
राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना को लेकर केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच बहुत समय से खींचतान चल रही थी. केजरीवाल सरकार राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना लागू करने की मांग कर रही थी, वहीं LG और केंद्र सरकार इसके खिलाफ थे. दरअसल, दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को लोगों को घर में राशन पहुंचाने को अनुमति दी थी. हाईकोर्ट ने कहा था कि उचित दर पर दुकानों में राशन की किल्लत नहीं होनी चाहिए. अदालत ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया था कि वह सभी उचित मूल्य की दुकानों को उन कार्डधारकों का ब्यौरा दें, जिन्होंने घर पर ही राशन प्राप्त करने का ऑप्शन चुना है.
उच्च न्यायालय ने कहा था कि इसके बाद उचित मूल्य के दुकानदारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के उन लाभार्थियों को राशन की आपूर्ति करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. जिन्होंने घर पर ही राशन प्राप्त करने का विकल्प चुना है. ऐसे में इन दुकानों पर ऐसे लोगों का राशन भेजने की आवश्यकता नहीं होगी. न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने कहा था कि इसलिए हमने 22 मार्च 2021 को दिए अपने आदेश में संशोधन किया है.
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