इंस्पेक्टर मोहन शर्मा के हत्यारे आरिज खान को नहीं होगी फांसी ! हाई कोर्ट ने घटा दी सजा

इंस्पेक्टर मोहन शर्मा के हत्यारे आरिज खान को नहीं होगी फांसी ! हाई कोर्ट ने घटा दी सजा
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नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को आरिज खान को दी गई मौत की सजा रद्द कर दी है, जिसे 2008 के बाटला हाउस मुठभेड़ मामले में दोषी ठहराया गया था, जिसमें दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा आतंकवादियों से लड़ते हुए बलिदान हुए थे।  हालांकि, कोर्ट ने मुकदमे को बरकरार रखा है। अदालत ने मामले में आरिज खान को दोषी ठहराया और उसकी मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया है।

बता दें कि, 19 सितंबर, 2008 को राष्ट्रीय राजधानी के जामिया नगर में पुलिस और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टर शर्मा की मौत हो गई थी, जिसे बाटला हाउस मुठभेड़ मामले के रूप में भी जाना जाता है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति की पीठ अमित शर्मा ने खान को मौत की सजा की पुष्टि के संदर्भ पर अपना फैसला सुनाया, जिसने अपनी दोषसिद्धि और सजा को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में अपील भी दायर की थी। दिल्ली पुलिस ने शहजाद अहमद की सजा बढ़ाने के लिए भी अपील दायर की थी, जो इस मामले में उम्रकैद की सजा पाने वाले दूसरा दोषी था।

हाई कोर्ट ने कहा कि, 'दोषी आरिज खान की सजा बरकरार रखी जाती है। हालाँकि, ट्रायल कोर्ट द्वारा अपीलकर्ता को दी गई मौत की सज़ा की पुष्टि नहीं की गई है। सजा के आदेश को उक्त सीमा तक संशोधित किया गया है। उच्च न्यायालय ने पहले संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। दिल्ली पुलिस ने अहमद के लिए सजा बढ़ाने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष दलील दी थी कि खान और अहमद दोनों 19 सितंबर, 2008 को मुठभेड़ के समय बाटला हाउस के फ्लैट में मौजूद थे और दोषियों ने एक ड्यूटी कर रहे पुलिस अधिकारी की हत्या कर दी थी। वे दोनों मृत्युदंड के पात्र थे।

ट्रायल कोर्ट ने खान को सजायाफ्ता पुलिस अधिकारी शर्मा की हत्या के लिए दोषी ठहराते हुए कहा था कि यह साबित हो गया है कि मारे गए इंस्पेक्टर शर्मा की हत्या खान और उसके सहयोगियों ने उन पर गोलियां चलाकर की थी। ट्रायल कोर्ट ने इंस्पेक्टर शर्मा की हत्या के लिए मार्च 2021 में खान को मौत की सजा सुनाते हुए कहा कि खान का अपराध घृणित था और उसने जीने का अधिकार खो दिया है। ट्रायल कोर्ट ने खान को राज्य का दुश्मन कहा था और कहा था कि उसका अपराध "दुर्लभतम" श्रेणी में आता है, जिससे इंस्पेक्टर शर्मा की हत्या के लिए अधिकतम मृत्युदंड की सजा दी जा सकती है। ट्रायल कोर्ट द्वारा आरिज खान पर 11 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था और ट्रायल कोर्ट के आदेश के अनुसार, खान पर लगाए गए 11 लाख रुपये के जुर्माने में से 10 लाख रुपये - मारे गए इंस्पेक्टर के परिवार के सदस्यों को जारी किए जाने थे।

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