दिल्ली हाई कोर्ट ने अनिल देशमुख के वकील की जमानत याचिका पर सीबीआई से मांगा जवाब

दिल्ली हाई कोर्ट ने अनिल देशमुख के वकील की जमानत याचिका पर सीबीआई से मांगा जवाब
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नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार के एक मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के वकील आनंद डागा की जमानत अर्जी पर शुक्रवार को सीबीआई से जवाब मांगा. न्यायमूर्ति योगेश खन्ना ने याचिका पर नोटिस जारी किया और इसे 27 सितंबर को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। यह घटनाक्रम विशेष सीबीआई न्यायाधीश विमल कुमार यादव द्वारा इस सप्ताह के शुरू में डागा की जमानत अर्जी खारिज किए जाने के बाद आया है।

यह 8 सितंबर को था कि यहां की एक विशेष सीबीआई अदालत ने डागा की जमानत याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि जांच अभी भी अनिर्णायक है और जांच के दौरान की गई बरामदगी ने उसे कथित अपराध से जोड़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जस्टिस योगेश खन्ना ने डागा की ओर से दाखिल जमानत अर्जी पर नोटिस जारी किया था। अदालत ने इस सप्ताह की शुरुआत में डागा और सब-इंस्पेक्टर अभिषेक तिवारी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था, जबकि सीबीआई द्वारा पांच दिनों के लिए और पुलिस रिमांड की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया था।

विशेष न्यायाधीश विमल कुमार यादव ने कहा था कि आरोपी स्वयं एक वकील था और कानूनी प्रक्रिया से अच्छी तरह परिचित था और इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता था कि वह जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर सकता है जो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। न्यायाधीश ने कहा कि इसलिए, तथ्यों और परिस्थितियों के पूरे पहलू को देखते हुए, आरोपी इस स्तर पर जमानत के लिए विचार करने योग्य नहीं है," उन्होंने कहा कि डागा "गंभीर प्रकृति के आरोपों का सामना कर रहे थे।

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