गरीबों से 'वादा' कर भूले अरविन्द केजरीवाल, दिल्ली HC ने लगाई कड़ी फटकार, कहा- कारण बताओ ?

गरीबों से 'वादा' कर भूले अरविन्द केजरीवाल, दिल्ली HC ने लगाई कड़ी फटकार, कहा- कारण बताओ ?
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नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने केजरीवाल सरकार को कोरोना महामारी के दौरान गरीब किराएदारों के किराए भुगतान के वादे पर 6 हफ्ते में फैसला लेने के लिए कहा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि नागरिकों से किसी सीएम का वादा स्पष्ट रूप से ‘लागू करने योग्य होता है।’ इसी के साथ ही अदालत ने AAP सरकार को सीएम अरविंद केजरीवाल के इस वादे पर फैसला लेने का निर्देश दिया कि कोविड-19 महामारी के दौरान अगर कोई गरीब किराएदार किराए का भुगतान करने में असमर्थ है, तो उसका भुगतान सरकार करेगी।

जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने एक आदेश में कहा कि, 'इस अदालत की राय है कि मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया वादा/आश्वासन/प्रतिनिधि स्पष्ट रूप से लागू करने योग्य वादे के बराबर है, जिसके कार्यान्वयन पर सरकार द्वारा विचार किया जाना चाहिए। यह जरुरी है कि शासन करने वालों द्वारा नागरिकों से किया गया वादा बगैर किसी वैध और उचित कारणों के नहीं टूटे।' अदालत ने आगे कहा कि, 'मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन पर सरकार को विचार करना होगा और इसे लागू करना है या नहीं, यह फैसला लेना है।' 

अदालत ने दिल्ली सरकार को सीएम द्वारा किए गए वादे को पूरा करने के लिए नीति बनाने के लिए कदम उठाने और सीएम के प्रस्ताव को लागू नहीं करने का फैसला करने पर कारण बताने का आदेश दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय का कहना है कि केजरीवाल द्वारा दिया गया आश्वासन कि सरकार किराए का भुगतान करेगी, चुनाव के दौरान का सियासी वादा नहीं था। अदालत ने आगे कहा कि, 'यह आश्वासन एक राजनीतिक वादा नहीं है। यह चुनावी रैली में नहीं कहा गया था। यह मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया एक बयान है।'

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