नई दिल्ली: INX मीडिया हेराफेरी से संबंधित सीबीआई (CBI) मामले में पूर्व केंद्र मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय सोमवार को सुनवाई करेगा. इससे पहले पिछली सुनवाई में उच्च न्यायालय ने चिदंबरम की जमानत याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए कहा था.
इसके बाद सीबीआई ने उच्च न्यायालय में जवाब दाखिल किया था. सीबीआई ने चिदंबरम की जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि यदि चिदंबरम को जमानत मिलती है तो भ्रष्टाचार के मामलों में गलत संदेश जाएगा और ये आवाम के विश्वास के साथ धोखा करने का साफ़ मामला है. इससे पहले अदालत ने चिदंबरम द्वारा दाखिल की गई अर्जी को भी मंजूर कर लिया था. इनमें जेड-श्रेणी की सुरक्षा के साथ एक खाट, बाथरूम के साथ एक पृथक सेल और दवाओं की इजाजत मांगी गई थी.
उन्होंने जेल में पश्चिमी शैली के शौचालय (इंग्लिश टॉयलेट) की भी मांग की थी. वहीं, ईडी मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा झटका लगा था. अदालत ने चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका ठुकरा दी थी. शीर्ष अदालत में ईडी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चिदंबरम की अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि यदि कांग्रेस नेता को अग्रिम जमानत दी गई तो उसके विनाशकारी परिणाम होंगे.
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