नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में आपत्तिजनक कार्यक्रम कथित तौर पर प्रसारित करने के लिए रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के खिलाफ अवमानना कार्यवाही को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर की याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई करेगा।
जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने कहा कि थरूर की तरफ से दाखिल याचिका पर 21 दिसंबर को सुनवाई होगी। थरूर ने उन्हें बदनाम करने वाले कार्यक्रम का प्रसारण करने से गोस्वामी को रोकने का भी आग्रह किया है। पत्रकार के वकील ने कोर्ट को बताया कि कांग्रेस नेता की तरफ से दाखिल याचिका को खारिज करने के लिए गोस्वामी की तरफ से एक याचिका लगाई गई है। थरूर की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और विकास पाहवा तथा वकील गौरव गुप्ता ने कोर्ट को बताया कि 10 सितंबर के आदेश में गोस्वामी से मामले में रिपोर्टिंग करते वक़्त संयमित रहने को कहा गया था, किन्तु अर्नब ने छह अक्तूबर को एक कार्यक्रम का प्रसारण किया जो कि अपमानजनक और आपत्तिजनक था।
थरूर की तरफ से दाखिल की गई याचिका में दावा किया गया कि रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ गोस्वामी द्वारा अदालत में दिए गए हलफनामे का उल्लंघन करते हुए शो का प्रसारण किया गया।
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