डॉक्टर की ख़ुदकुशी मामले में AAP विधायक प्रकाश जरवल का नाम, हाई कोर्ट पहुंचा मामला

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नई दिल्ली: डॉ. राजेंद्र सिंह आत्महत्या मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक प्रकाश जारवाल के एक अन्य सह-दोषी ने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है, जिस पर 18 अक्टूबर को सुनवाई होगी। इस मामले में जारवाल, कपिल नागर और हरीश जारवाल शामिल हैं, जिन्हें 28 फरवरी को दोषी ठहराया गया था। हाल ही में ट्रायल कोर्ट की सुनवाई के दौरान, दोषी कपिल नागर के वकील ने हाईकोर्ट जाने का हवाला देते हुए स्थगन का अनुरोध किया।

नतीजतन, विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने मामले को 21 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया। न्यायमूर्ति अमित महाजन ने पहले 27 सितंबर को भौतिक ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड तलब किया था। इससे पहले, 30 अगस्त को, न्यायमूर्ति महाजन ने हरीश जारवाल की सजा को रद्द कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि 10 अगस्त को शिकायतकर्ता के साथ समझौता हो गया था। हरीश जारवाल ने राउज़ एवेन्यू कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी, उन्हें भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत दोषी ठहराया गया था, जो कि भयभीत पक्ष के अनुरोध पर समझौता योग्य है।

याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील रवि सूद ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल पर केवल आईपीसी की धारा 506, भाग-I के तहत आरोप लगाए गए हैं। प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, उच्च न्यायालय ने याचिका को अनुमति दे दी, 28 फरवरी को दिए गए दोषसिद्धि के फैसले को रद्द कर दिया, इस शर्त पर कि याचिकाकर्ता आठ सप्ताह के भीतर दिल्ली पुलिस कल्याण सोसायटी को 30,000 रुपये की कुल लागत का भुगतान करेगा। इस मामले में 2020 में नेब सराय पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी।

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