पुलिस को आदेश दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया है वह खोए हुए लोगों के लिए मैसेज, ई-मेल और व्हाट्सऐप के जरिए शिकायत दर्ज करने की सुविधा दे, ताकि तत्काल प्रभाव से खोए हुए लोगों की खोजबीन हो सके. यह आदेश दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस मनमोहन और संगीता ढींगरा सहगल की खंडपीठ ने दी है. बता दें कोर्ट में हाल ही में एक महिला ने पुलिस द्वारा अपने पति के कथित अपहरण की शिकायत की थी. इसके बाद तत्काल प्रभाव से शिकायत दर्ज कराने के लिए उसके बाद कोर्ट में एक कोर्ट में एक जनहित याचिका पर सुनवाई हुई और यह आदेश दिया है.
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एक आदेश में इससे पहले अपने कोर्ट ने कहा था कि महिला के कोर्ट में पहुंचने के बाद ही पुलिस सक्रिय हुई है. बता दें कि एक महिला ने कोर्ट में शिकायत करते हुए दावा किया था. कि पहले मटरू और उसके सहयोगियों ने उसके पति का 4 साल अपहरण कर लिया था.
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दिल्ली पुलिस आयुक्त तक शिकायत करने की कोशिश महिला ने इस संबंध में की थी लेकिन वह नाकाम रही. इसके बाद पिछले दिसंबर में उसकी शिकायत दर्ज हुई. इसके बाद मामले में पुलिस की निष्क्रियता के बाद कोर्ट ने 26 मार्च को इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी थी.वहीं कोर्ट ने यह भी कहा है कि यदि जांच में शिकायत झूठी निकलती है, तो एफआईआर रद्द कर दी जाएगी. अदालत ने क्राइम ब्रांच के डीसीपी को 6 सप्ताह के अंदर इस पर रिपोर्ट देने को कहा है. 17 जुलाई 2019 को मामले की अगली सुनवाई होगी.
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