नई दिल्ली: दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के खतरे को देखते हुए, निजी वाहनों के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP-II) के तहत जारी निर्देशों के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। इसका मकसद वायु गुणवत्ता में और गिरावट को रोकना है। इन उपायों के तहत पार्किंग शुल्क में बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है, जो नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) के अधिकार क्षेत्र में लागू होगा।
NDMC ने पार्किंग शुल्क (ऑफ-रोड/इनडोर) को दोगुना करने का निर्णय किया है। यह बढ़ोतरी GRAP-II चरण के निरस्त होने तक जारी रहेगी। हालांकि, यह बढ़ी हुई फीस ऑन-स्ट्रीट पार्किंग और मासिक पास के लिए लागू नहीं की जाएगी। संशोधित शुल्क के तहत चार पहिया वाहनों के लिए पार्किंग शुल्क 20 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये और दो पहिया वाहनों के लिए 10 रुपये से बढ़ाकर 20 रुपये कर दिया गया है। इसी तरह, बसों के लिए शुल्क 150 रुपये से 300 रुपये और इनडोर पार्किंग में कारों के लिए शुल्क 10 रुपये से बढ़ाकर 20 रुपये और स्कूटर के लिए 5 रुपये से बढ़ाकर 10 रुपये किया गया है।
NDMC के पास कुल 152 पार्किंग स्थल हैं, जिनमें 113 ऑफ-रोड साइट्स, 03 इनडोर साइट्स, 39 स्ट्रीट पार्किंग और 02 मल्टीलेवल पार्किंग स्थल शामिल हैं। पार्किंग शुल्क में बढ़ोतरी का असर कुल 116 पार्किंग स्थलों (ऑफ-रोड और इनडोर) पर पड़ेगा।
वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए NDMC ने कचरा जलाने पर सख्त प्रतिबंध लगाया है। इसके उल्लंघन पर 5,000 रुपये का जुर्माना तय किया गया है। इसके अलावा, सुरक्षा कर्मचारियों के लिए इलेक्ट्रिक हीटर की व्यवस्था अनिवार्य कर दी गई है ताकि बायोमास, लकड़ी आदि जलाने से रोका जा सके। साथ ही, निर्माण स्थलों को ढकने का निर्देश भी जारी किया गया है ताकि धूल और प्रदूषण पर काबू पाया जा सके।
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