टूलकिट केस: दिशा के बाद शांतनु को भी कोर्ट से राहत, 9 मार्च तक बढ़ी अग्रिम जमानत

टूलकिट केस: दिशा के बाद शांतनु को भी कोर्ट से राहत, 9 मार्च तक बढ़ी अग्रिम जमानत
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नई दिल्ली: टूलकिट केस में आरोपी शांतनु मुलुक को पटियाला हाउस कोर्ट से राहत दे दी गई है. अदालत ने शांतनु की अग्रिम जमानत को 9 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है, यानी 9 मार्च तक दिल्ली पुलिस शांतनु को अरेस्ट नहीं कर सकती है. इससे पहले बॉम्बे उच्च न्यायालय की औरंगाबाद बेंच ने शांतनु मुलुक को अग्रिम जमानत दी थी.

पटियाला हाउस कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान आरोपी शांतनु मुलुक की तरफ से पेश वकील ने कहा कि हमे दिल्ली पुलिस का जवाब नहीं मिला है, हमें 7 दिन का और अतिरिक्त वक़्त चाहिए. इस पर दिल्ली पुलिस ने अदालत से कहा कि जांच अभी भी लगातार चल रही है, हम लगातार आरोपी शांतनु से पूछताछ कर रहे हैं और विस्तार में आपको सबकुछ फाइल करना चाहते हैं. इस पर शांतनु मुलुक के वकील ने कहा कि जब भी पुलिस की तरफ से शांतनु को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, वो पेश होते हैं।  सुबह 10 बजे से जब तक वो पूछताछ करना चाहते हैं, वो पूछताछ करते हैं, ऐसे में हमें इस मामले में 7 दिन का अतिरिक्त वक़्त चाहिए. दलील सुनने के बाद अदालत ने शांतनु की अग्रिम जमानत की अवधि 9 मार्च तक बढ़ा दी. 

बता दें कि 16 फरवरी को शांतनु मुलुक को 10 दिन के लिए बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत दी गई थी. यह अवधि 26 फरवरी को समाप्त हो रही है. ऐसे में शांतनु ने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दायर की थी. इस पर अदालत ने पुलिस से जवाब मांगा था, मगर पुलिस शांतनु के वकील को जवाब नहीं दे पाई.

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