पटना: आईआरसीटीसी घोटाले से सम्बंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पटियाला हाउस अदालत ने राष्ट्रिय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू यादव और राबड़ी देवी को नियमित जमानत दे दी है। इस मामले में अगली सुनवाई 11 फरवरी को होने वाली है। अदालत ने एक-एक लाख के निजी मुचलके पर लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव की आईआरसीटीसी घोटाले से सम्बंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नियमित जमानत को मंजूरी दे दी है।
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जमानत मिलने के बाद तेजस्वी यादव ने कहा है कि उन्हें यकीन है कि इन्साफ मिलेगा। उन्होंने कहा है कि हमे अदालत पर पूरा भरोसा है। इसके पहले, सीबीआई मामले में अदालत ने लालू यादव को नियमित जमानत दे दी थी। सीबीआई मामले में भी 11 फरवरी को सुनवाई होनी है। इस मामले में लालू यादव पर आरोप है कि, उन्होंने निजी कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए अपने पद का गलत इस्तेमाल किया। आरोपपत्र में ईडी ने लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव, पूर्व मंत्री प्रेमचंद्र गुप्ता, उनकी पत्नी सरला गुप्ता और तत्कालीन एमडी बीके अग्रवाल के साथ ही अन्य लोगों को आरोपी बनाया है।
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पहले की भी अदालत में इस मामले पर सुनवाई हो चुकी है, जिसके दौरान तेजस्वी यादव और बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी, दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट के समक्ष पेश हुए थे। अदालत में सीबीआई ने तेजस्वी और राबड़ी की जमानत का जबरदस्त विरोध किया था। किन्तु अदालत ने सीबीआई की विरोध याचिका रद्द कर दी थी। ये मामला इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कार्पोरेशन (IRCTC) द्वारा रांची और पुरी में चलाए जाने वाले दो होटलों की देखभाल का कार्य सुजाता होटल्स नाम की कंपनी को देने से सम्बंधित है। विनय और विजय कोचर इस कंपनी में मालिक हैं।
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