नई दिल्ली: INX मीडिया मामले में पूर्व वित्त मंत्री और दिग्गज कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को 19 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया है. सीबीआई की जेल भेजने की अर्जी को रॉउज एवेन्यू कोर्ट ने मंजूरी दे दी है. सीबीआई ने 14 दिन की हिरासत के बाद चिदंबरम को जेल भेजने की अर्जी लगाई थी.
पी चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने अदालत से अपील की थी, कि चिदंबरम को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में ही रखा जाए, लेकिन न्यायिक हिरासत में नहीं भेजा जाए. इस पर तुषार मेहता ने कहा यहां मात्र दो ऑप्शन हैं, पहला पुलिस हिरासत दूसरा जुडिशल कस्टडी. अदालत ने सिब्बल की अर्जी को ख़ारिज करते हुए पी चिदंबरम को 19 सितंबर तक के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया है.
इससे पहले एयरसेल मैक्सिस मामले में पूर्व वित्त मंत्री और दिग्गज कांग्रेसी नेता पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को अग्रिम जमानत दे दी गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने गुरुवार को कहा है कि गिरफ्तारी की स्थिति में चिदंबरम और कार्ति को एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर तुरंत रिहा कर दिया जाए। हालांकि, अदालत ने चिदंबरम और कार्ति को गवाहों व सबूतों के साथ छेड़छाड़ न करने और जांच में सहयोग करने के लिए भी कहा है।
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