अनलॉक हो रही दिल्ली.. जानिए क्या खुलेगा और किस पर रहेगी रोक ?

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नई दिल्ली: कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट आने के बाद दिल्ली में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने लोगों को और राहत देने की घोषणा की है। ऐसे में आगामी सोमवार (1 नवंबर) से दिल्ली में कई तरह के परिवर्तन देखने को मिलेंगे। DDMA के साथ बैठक में बनी सहमति के बाद दिल्ली में सोमवार से भी स्कूल और कालेज शुरू होंगे। इस दौरान स्कूल प्रबंधन, शिक्षकों, अभिभावकों और छात्र-छात्राओं को कोरोना नियमों का पालन करना होगा। दिल्ली में सत्तारूढ़ AAP सरकार के आदेश के अनुसार, दिल्ली में एक नवंबर से सभी कक्षाओं के लिए स्कूलों को दोबारा खोले जाने की इजाजत दी गई है।

दिल्ली दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने शुक्रवार को सिनेमाघरों, थियेटर और मल्टीप्लेक्स को दोबारा पूरी क्षमता से संचालन की इजाजत दे दी है। आदेश में कहा गया कि सिनेमाघरों, थियेटर और मल्टीप्लेक्स के मालिक मानक संचालन प्रक्रिया के सख्त अनुपालन के लिए जिम्मेदार होंगे और आधिकारिक गाइडलाइन्स के मुताबिक, परिसर में कोविड-उपयुक्त व्यवहार की पालना सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए ये लोग मांग कर रहे थे, इन लोगों का तर्क था कि सिनेमाहाल को इन हालात में चलाना मुश्किल हो रहा है। आधी सीटों पर ही बैठने की इजाजत के कारण खर्च अधिक और कमाई कम कम हो रही है। ऐसे में कुछ सिनेमाहाल बंद चल रहे थे। 

वहीं, दिल्ली में शादी समारोह और अंतिम संस्कार के दौरान अधिकतम 200 लोगों के शामिल होने की भी इजाजत दी है। पहले इन कार्यक्रमों में अधिकतम 100 लोग ही शामिल हो सकते थे। DDMA द्वारा जारी यह आदेश 31 अक्टूबर की मध्यरात्रि से लागू होगा। DDMA ने दिल्ली में सभी अधिकृत साप्ताहिक बाजारों को भी एक नवंबर से दोबारा खोलने की मंजूरी दे दी है। इससे दुकानदारों के साथ लाखों मध्यवर्गीय लोगों को काफी राहत मिलेगी। 

लागू रहेगी ये रोक:-

DDMA ने कहा है कि सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक जमावड़े पर पाबन्दी जारी रहेगी। हालांकि, DDMA के 30 सितंबर के आदेश के मुताबिक, त्यौहार संबंधी कार्यक्रम की इजाजत रहेगी। सभी अनुमति और प्रतिबंधित गतिविधियों के संबंध में ये आदेश 15-16 नवंबर की मध्यरात्रि या अगले आदेशों तक लागू रहेंगे। आटो, टैक्सी, फटफट सेवा और ई रिक्शा आदि में भी अभी पूरी क्षमता के साथ यात्री नहीं बैठ पाएंगे। आदेश में कहा गया है कि किसी भी किस्म का उल्लंघन पाए जाने पर रेस्त्रां, बार, सिनेमा, थियेटर और मल्टीप्लेक्स के मालिक के खिलाफ कड़ी दंडात्मक और आपराधिक धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। अभी मेट्रो और बसों में खडे़ होकर यात्रा करने की इजाजत नहीं दी गई है।

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