दिल्ली-सोनीपत सीमा विवाद को लेकर हाईकोर्ट ने बोली यह बात

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मंगलवार को दिल्ली-सोनीपत सीमा से आवाजाही पर रोक लगाने के मसले पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. वीडियो कान्फ्रेंसिंग पर हुई लंबी बहस के बाद भारत सरकार की तरफ से इस मसले को सुलझाने के लिए कुछ समय मांगा गया. इस पर न्यायमूर्ति मनमोहन व न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने कहा कि दो दिन का समय दिया जाता है. अगर कोई विरोधी शपथपत्र दायर करना है, तो बुधवार तक करें. बृहस्पतिवार को फिर से इस मामले की सुनवाई होगी और इसका निपटारा कर दिया जाएगा.

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि सीमा सील करने के हरियाणा सरकार के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में दायर हुई याचिका पर सोमवार को हरियाणा ने अपना जवाब दाखिल किया था. जिसमें कहा कि हरियाणा में पाए गए कोरोना मरीजों का दिल्ली से लिंक रहा है.

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इसके अलावा मंगलवार को हुई सुनवाई में हरियाणा की तरफ से कहा गया कि सीमा सील करने का आदेश सरकार ने नहीं दिया. सोनीपत के डीसी ने यह अधिसूचना जारी की और उसी तर्ज पर फरीदाबाद, गुरुग्राम और बहादुरगढ़ प्रशासन ने ऐसा किया. हरियाणा सरकार की तरफ से कहा गया कि यात्रा करने के लिए हरियाणा ने एक पोर्टल बनाया है और उस पर आवेदन किया जा सकता है. चूंकि आइकार्ड फर्जी हो सकते हैं, इसलिए उन पर यात्रा की अनुमति नहीं दी जा सकती.

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