NEET-UG पेपर लीक मामले में CBI जांच की मांग, केंद्र और NTA को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

NEET-UG पेपर लीक मामले में CBI जांच की मांग, केंद्र और NTA को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
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नई दिल्ली: NEET-UG परीक्षा में 'पेपर लीक' के आरोपों की CBI जांच की मांग वाली अर्जी आज शुक्रवार (14 जून) सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के साथ 7 अर्जियों पर सुनवाई करते हुए NTA और केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। इसके साथ ही कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 8 जुलाई मुक़र्रर कर दी है। कुल 7 अर्जियों में से एक में कहा गया था कि पेपर लीक के इल्जाम की CBI जांच करानी चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने NTA और केंद्र को नोटिस भेजा है। यही नहीं कोर्ट ने कहा कि हम इन अर्जियों पर भी अन्य लंबित याचिकाओं के साथ ही 8 जुलाई को सुनवाई करेंगे। 

उल्लेखनीय है कि पहले ही इस मामले में कई अर्जियां अदालत में हैं। इन पर ही सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने गुरुवार को जानकारी दी थी कि NEET परीक्षा में 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, जिन्हें निरस्त किया जा रहा है। अब इन छात्रों के लिए 23 जून को दोबारा परीक्षा की जाएगी। जो भी छात्र उसमें शामिल होना चाहते हैं, वह बैठ सकते हैं। इसके अलावा जो छात्र दोबारा एग्जाम नहीं देंगे, उनकी मेरिट बिना ग्रेस मार्क्स के साथ ही बनेगी। एग्जाम देने वालों की मेरिट नए रिजल्ट के साथ बनाई जाएगी। दोबारा होने वाली परीक्षा का नतीजा 30 जून को आएगा। 

इसके अलावा शीर्ष अदालत ने अलग-अलग उच्च न्यायालयों में दाखिल अर्जियों को ट्रांसफर करने की मांग पर भी नोटिस जारी किया है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की अवकाशकालीन पीठ ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) के वकील की इस दलील का संज्ञान लिया कि विभिन्न उच्च न्यायालयों में अनेक याचिकाएं विचाराधीन हैं। इनमें ‘राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातक’ (NEET-UG), 2024 को प्रश्नपत्र लीक होने और अन्य गड़बड़ियों के आरोपों में रद्द करने की मांग की गई है। कोर्ट ने नोटिस जारी करने का आदेश देते हुए कहा कि 8 जुलाई को इस पर सुनवाई की जाएगी।

इस बीच NTA ने कहा है कि वह मामलों को उच्च न्यायालयों से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने का आग्रह वाली तीन अन्य याचिकाओं को वापस लेना चाहती है। वे पांच मई को परीक्षा के दौरान वक़्त बर्बाद होने के आधार पर 1,563 उम्मीदवारों को कृपांक दिए जाने से जुडी हुई हैं। NTA के वकील ने कहा कि मामले का निपटारा हो गया है और वह 1,563 अभ्यर्थियों को दिए गए ग्रेस मार्क को रद्द करने के 13 जून के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में उच्च न्यायालय को सूचित कर देंगे।

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