'मंडोली जेल से शिफ्ट करने की मांग..', सुकेश की याचिका पर SC ने केंद्र और दिल्ली सरकार से माँगा जवाब

'मंडोली जेल से शिफ्ट करने की मांग..', सुकेश की याचिका पर SC ने केंद्र और दिल्ली सरकार से माँगा जवाब
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नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने ठग सुकेश चंद्रशेखर द्वारा बार-बार याचिका दाखिल करने पर नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा कि वादी खर्च उठा सकता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वह कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल कर सकता है। बता दें कि, सुकेश चंद्रशेखर और उसकी पत्नी कथित मनी लॉन्ड्रिंग और कई लोगों को ठगने के आरोप में जेल में कैद हैं। सुकेश और उसकी पत्नी लीना पॉलोज की दो याचिकाएं सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लिस्टेड की गईं, जिनमें से एक में उन्होंने अपनी जान को खतरा होने का दावा करते हुए दिल्ली की मंडोली जेल से शिफ्ट करने का आग्रह किया था।

सुकेश के वकील ने कोर्ट में कहा कि सुकेश पर जेल में हमला किया गया था और वे अंडमान और निकोबार समेत देश की किसी भी अन्य जेल में जाने के लिए तैयार हैं। न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ ने याचिका पर एक हफ्ते के अंदर केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब तलब किया है। हालांकि, अदालत ने सुकेश और उसकी पत्नी की दूसरी याचिका को ठुकरा दिया, जिसमें उन्होंने हर दिन अपने वकीलों के साथ एक घंटे मुलाकात और जेल अधिकारियों को एक आवेदन करने की रियायत देने की मांग की थी।

बता दें कि, शीर्ष अदालत ने 23 अगस्त को आदेश दिया था कि सुकेश और उसकी पत्नी को तिहाड़ जेल से दिल्ली की मंडोली जेल में शिफ्ट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दंपति द्वारा दाखिल की गई एक याचिका पर पारित किया था, जिसमें उनके जीवन को खतरे का आरोप लगाया गया था और दिल्ली के बाहर एक जेल में शिफ्ट करने का आग्रह किया गया था। नई याचिका में सुकेश और उसकी पत्नी ने अपने वकील अशोक के सिंह के माध्यम से दावा किया है कि मंडोली जेल में सुकेश के साथ मारपीट की गई है।

उन्होंने दावा करते हुए कहा है कि यह उसके मेडिकल रिकॉर्ड से स्पष्ट है और वे यहां जेल में अपने जीवन के लिए खतरे का सामना कर रहे हैं। अदालत ने सिंह से कहा, 'यह क्या है? आपका क्लाइंट हर महीने याचिका दाखिल कर रहा है। पिछले महीने, हमने उसकी याचिका खारिज कर दी थी और अब उसने फिर से दाखिल की है। हम इस पर विचार नहीं कर सकते।'

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