कोलकाता: हिंदी फिल्म द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल की रिलीज के रास्ते में अब कोई रोड़ा नहीं है। हालाँकि, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इस हिंदी फिल्म की रिलीज पर कोई अभी तक अंतरिम आदेश पारित नहीं किया है, कोर्ट ने रिलीज़ पर कोई भी आदेश देने से साफ़ इनकार कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी प्रकार की स्वस्थ आलोचना को रोका नहीं जाना चाहिए। अदालत में फिल्म को रोकने के लिए एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी।
रिपोर्ट के अनुसार, याचिका में दावा किया गया था कि फिल्म में सूबे की सीएम (ममता बनर्जी) को गलत तरह से पेश किया गया है। इस पर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टी एस शिवज्ञानम और न्यायाधीश हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि उसका इस याचिका पर विचार करने का कोई इरादा नहीं है। हालाँकि, इस दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से हाई कोर्ट में पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ने याचिका के समर्थन में विस्तृत दलीलें देने की इच्छा जताई, इसलिए मामले को तीन हफ्ते बाद सुनवाई के लिए लिस्ट किया गया है। हाई कोर्ट ने याचिका पर कहा कि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में हैं और बायोपिक के माध्यम से किसी भी प्रकार की स्वस्थ आलोचना को नहीं रोका जाना चाहिए। हाई कोर्ट ने कहा कि, हम एक सहिष्णु समाज हैं, पश्चिम बंगाल शुरू से एक सहिष्णु समाज रहा है। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ज्वॉय साहा ने हाई कोर्ट से कहा कि सनोज मिश्रा द्वारा निर्देशित ये फिल्म दो समुदायों के बीच विवाद को बढ़ावा देने का काम करती है।
हाई कोर्ट ने कहा कि किसी पुस्तक, फिल्म या नाटक पर बैन लगाने के आग्रह संबंधी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया हुआ है कि ये लोगों पर निर्भर है कि वे उन्हें देखेंगे या पढ़ेंगे या नहीं। अदालत ने जनहित याचिका दाखिल करने वाले व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि यदि फिल्म में चित्रित किसी व्यक्ति को पीड़ा होती है, तो वह व्यक्ति कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता विवादित फिल्म की रिलीज के लिए सर्टिफिकेट कैंसिल करने का अनुरोध करते हुए केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) का रुख कर सकता है। CBFC का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कोर्ट में कहा कि उसने फिल्म की रिलीज के लिए प्रमाणपत्र दे दिया है।
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