न्यू यॉर्क : समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से निकालने के बाद भी कहीं ना कहीं इसमें परेशानी आ रही हैं. कुछ देशों में ये मान्य है लेकिन मुंबई के रहने वाले शख्स को अमेरिका में सिर्फ वीसा नहीं दिया गया जब उसने अपने सेम सेक्स पार्टनर के लिए वीसा अप्लाई किया. दरअसल कथिक नाम रोहन मुंबई का रहने वाला है जो अमेरिका में रहता है और वहीं पर जॉब भी करता है. रोहन के पास अमेरिका का H-1B वीजा है और उसने पार्टनर के लिए H-4 वीजा के लिए अप्लाई किया तो उसे इंकार कर दिया गया.
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आपकी जानकारी के लिए बता दें, कि अमेरिका के इमिग्रेशन कानून में बिना शादी के रिश्तों को मान्यता नहीं मिलती है. इसके लिए आपको शादी करनी होगी या फिर आप लम्बे समय से साथ रह रहे हों. इस कानून के अनुसार उन्हें डिपेंडेंट वीजा नहीं मिलता. भले ही भारत में अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया हो लेकिन अब भी यहां ऐसी शादियों के लिए मान्यता नहीं है. भारत के अलावा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन जैसे देशों में उन लोगों को इस कानून से छूट मिलती है जो काफी समय से साथ रह रहे हैं.
वहां के इजी माइग्रेट कंसल्टेंसी सर्विसेज ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया में पहले भी समलैंगिक कपल और उनकी शादी को लेकर अलग कानून थे. वो साथ हैं या नहीं इसके सबूत समलैंगिक कपल जॉइंट अकाउंट, जॉइंट ट्रैवल, एक ही पते पर आने वाले मेल या उनके फोटो से की जाती है. इसी से पता चलता है दोनों कपल हैं या नहीं.
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