नई दिल्ली: एविएशन रेग्युलेटर नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने विस्तारा एयरलाइंस पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह मामला बगैर किसी ट्रेनिंग के पहले अधिकारियों को दिए गए टेकऑफ और लैंडिंग क्लीयरेंस के उल्लंघन से संबंधित बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इंदौर में विस्तारा एयरलाइंस की फ्लाइट को बिना किसी ट्रेनिंग के उतारा जा रहा था। इस चूक के लिए एयरलाइंस पर करते हुए 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
दरअसल, DGCA ने सेफ्टी नियम को तोड़ने का आरोप लगाते हुए एयरलाइंस कंपनी विस्तारा पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। DGCA ने बताया कि आवश्यक प्रशिक्षण के बिना ही विस्तारा एयरलाइंस की तरफ से टेक ऑफ और लैंडिंग का क्लियरेंस दे दिया जाता था। बता दें कि सिम्युलेटर में एयरक्राफ्ट को लैंड करने से पहले ऑफिसर को प्रशिक्षण दिया जाता है। उसी तरह, लैंडिंग से पहले ऑफिसर की तरह ही कैप्टन को सिम्युलेटर में ही प्रशिक्षण दिया जाता है। आरोप है कि एयरक्राफ्ट को ऑफिसर और कैप्टन को सिमुलेटर में ट्रेनिंग के बिना ही उतरा जाता था। ऐसे में ऑनबोर्डिंग के वक़्त हादसे का खतरा होता है।
बता दें कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने 30 मई को स्पाइसजेट पर भी 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। अप्रैल में DGCA ने स्पाइसजेट को कारण बताओ नोटिस भेजा था, जिसके संतोषप्रद जवाब न मिलने पर यह कार्रवाई हुई थी।
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