नई दिल्ली: एयर इंडिया की फ्लाइट में पेशाब करने की घटना पर विमान कंपनी के खिलाफ आज यानी शुक्रवार को बड़ा एक्शन लिया गया है. DGCA ने नागरिक उड्डयन नियमों का उल्लंघन करने पर एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना ठोंका है. इसके साथ ही पायलट-इन कमांड का लाइसेंस भी तीन माह के लिए निलंबित कर दिया गया है.
रिपोर्ट के मुताबिक, पायलट पर यह एक्शन, विमान नियम 1937 के नियम 141 और लागू DGCA के नागरिक उड्डयन नियमों के तहत अपनी ड्यूटी निभाने में नाकाम रहने पर लिया गया है. इसके साथ ही एयर इंडिया की उड़ान सेवाओं में डायरेक्टर पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. बता दें कि, मामले में पीड़ित महिला ने एयर इंडिया पर वक़्त रहते कार्रवाई न करने और समझौता कराने का आरोप लगाया था, जिसके बाद DGCA ने एयर इंडिया पर कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब माँगा था.
इसके बाद DGCA ने एयर इंडिया से कहा है कि आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना की जाए. आपने अपना दायित्व सही तरह से नहीं निभाया है, मगर फिर भी न्यायिक प्रक्रिया को देखते हुए आपको जवाब देने के लिए दो सप्ताह का समय दिया जाएगा. उसके आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.
भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए संजय राउत, जमकर की राहुल गांधी और कांग्रेस की तारीफ
केजरीवाल के विधायक अमानतुल्लाह खान पर से नहीं हटेगा BC का टैग, दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला
'महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न होता है..', IOA के पास पहुंची शिकायत, मुश्किल में ब्रजभूषण