नई दिल्ली : आज से दिल्ली-NCR में डीजल टैक्सियों पर बैन लगा दिया गया है. गौरतलब है कि दिल्ली में प्रदुषण के स्तर में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसके चलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केस की सुनवाई करते हुए यह कहा है कि दिल्ली की सड़कों पर डीजल टैक्सियों को चलाने की परमिशन नहीं है. इसके साथ ही यह भी सुनने में आया है कि कोर्ट के द्वारा टैक्सियों को CNG में बदलने के साथ ही अधिक मोहलत प्रदान करने से भी मना कर दिया गया है.
बता दे कि सरकार ने इन टैक्सियों को CNG में बदलने के लिए 30 अप्रैल तक का समय प्रदान किया था. लेकिन इसके साथ ही यह भी बता दे कि दिल्ली में अभी भी 2000cc से अधिक क्षमता वाले वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर बैन जारी रहने वाला है. जबकि साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि ऑल इंडिया परमिट वाली कैब को यहाँ छूट प्रदान की गई है. इस मामले को लेकर टैक्सी ऑपरेटरों ने सुप्रीम कोर्ट में भी अपील पेश की थी.
और यह कहा था कि उनके पर कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे कि डीजल कारों को CNG में बदला जा सके. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर यह कहा है कि पहले ही गाड़ियों को CNG में बदलने के लिए बहुत वक़्त दिया जा चूका है. अब इस समयावधि को और आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है. कोर्ट के द्वारा इसके साथ ही दिल्ली पुलिस को 190 स्पेशल डीजल गाड़ियां खरीदने को लेकर छूट भी दी है.