नीमच से राजेन्द्र सिंह राठौड़ की रिपोर्ट
नीमच। त्योहारों के बीच जिला कलेक्टर के द्वारा नापतोल और खाद्य उत्पादकों पर नज़र रख कार्रवाई के आदेश दिए है। कलेक्टर कार्यालय के आदेश जारी होने के बाद जांच अमले ने तुरन्त कार्रवाई की है। जिसके तहत छाजेड सेल्स कारपोरेशन के प्रोपाइटर प्रतीक पिता पारसमल छाजेड़ निवासी 14/2 विकास नगर से 10531 किलोग्राम खाद्यतेल जप्त कर नमूना लेकर जांच हेतु भेजा गया।
साथ ही इलेक्ट्रॉनिक तोल कांटे में भी दोष पाया गया, इसका भी प्रकरण दर्ज किया गया। धाकड़ डी मार्ट मनासा रोड नीमच के यहां कार्यवाही कर 267 लीटर खाद्यतेल जप्त कर प्रोप्राइटर परवीन पिता नन्दकिशोर पर कार्यवाही की गई, तीसरी कार्यवाही मातादीन दूध डेरी तिलक मार्गपर प्रोपाइटर अनिल पिता केदारनाथ रस्तोगी निवासी नीमच के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया। रत्न स्वीट्स पर भी जांच कर प्रकरण दर्ज किया गया।
उपरोक्त फर्मों के विरुद्ध जांच दल द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 तथा नापतौल के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाकर प्रकरण निर्मित किये जाकर आगामी कार्यवाही प्रस्तावित की जा रही हैं एवं सभी व्यापारी बन्धुओं से यह अगवत कराया जाता है कि अपने अपने संस्थान पर अभिलेखो का संधारण करें एवं उपयोग/विक्रय/भण्डारण की जा रही खाद्य वस्तुओं/आवश्यक वस्तुओं के बिल एवं गैस से संबंधित गैस कनेक्शन डायरी एवं रिफिल बिल अपने-अपने संस्थान पर आवश्यक रूप से रखे। अन्यथा संस्थानों के विरुद्ध जांच के दौरान कार्यवाहि की जायेगी एवं त्यौहारों के देखते हुए यह जांच दल द्वारा कार्यवाहि सतत जारी रहेगी।
अब सांस से पता चलेगा कैंसर है या नहीं, जानिए कैसे?
इस दिवाली Google Pay दे रहा खास ऑफर
बिना नींव के बना है तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, 6 बड़े भूकंप के बाद भी नहीं आई खरोंच