दिवाली: राजस्थान में पटाखों को लेकर दिशानिर्देश जारी, जानिए क्या है नियम

दिवाली: राजस्थान में पटाखों को लेकर दिशानिर्देश जारी, जानिए क्या है नियम
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जयपुर: राजस्थान में दीपावली पर होने वाली आतिशबाजी को लेकर कांग्रेस सरकार ने दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। कोरोना महामारी के बाद सब कुछ अनलॉक तो हो गया है, मगर पटाखों के लिए बंदिशें लॉकडाउन जैसी ही रहेंगी। यानी इस बार भी आतिशबाजी के लिए दो घंटे का ही वक़्त मिलेगा। यही नहीं अलवर और भरतपुर में तो पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।

राज्य के गृह विभाग ने पटाखों को लेकर गत वर्ष की गाइडलाइन को ही जारी रखने का फैसला लिया है। इस बार भी इको फ्रेंडली ग्रीन पटाखे और ग्रीन आतिशबाजी की ही इजाजत होगी। लोग, अधिक शोर करनेवाले और प्रदूषण फैलाने वाले पटाखे नहीं चला सकेंगे। दिवाली पर रात 8 बजे से 10 बजे तक ही ग्रीन आतिशबाजी करने की अनुमति होगी। वहीं, रात 8 बजे से पहले और रात 10 बजे बाद किसी भी किस्म की आतिशबाजी और पटाखे चलाने पर पाबन्दी रहेगी।

बता दें कि राज्य के 31 जिलों में इस साल सिर्फ ग्रीन पटाखे, ग्रीन आतिशबाजी बेचने के ही लाइसेंस प्रदान किए गए हैं। गृह विभाग ने सभी कलेक्टर और जयपुर-जोधपुर पुलिस आयुक्त को पटाखों की गाइडलाइन के निर्देश भेज दिए हैं। सितंबर में ही कलेक्टर ने पटाखों के दिशानिर्देश को लेकर गृह विभाग से गाइडेंस मांगा था। गृह विभाग ने पुरानी गाइडलाइन को ही स्थायी रूप से लागू रखने का निर्णय लिया है। इसके अनुसार, दीपावली पर 31 जिलों में सिर्फ दो घंटे ग्रीन आतिशबाजी कर सकेंगे। 

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