बिहार में महामारी के तेजी से फैलते संक्रमण को देखते हुए, संपूर्ण राज्य के शहरी क्षेत्रों में एक से 16 अगस्त तक अनलॉक-3 के प्रावधानों को सख्ती से पालन करवाने के आदेश जारी किया गया है. प्रदेश में रात्रि में 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा. हालांकि, एनएच पर सामान ढोने वाले वाहनों को आने-जाने की इजाजत रहेगी. सरकारी और निजी दफ्तर खुलेंगे, किन्तु 50% कर्मियों को ही कार्यालय आने की इजाजत होगी. हालांकि, जरूरी सेवा से जुड़े दफ्तर को इससे छूट दी गयी है. विधानमंडल सचिवालय भी खुला रहेगा और माॅनसून सत्र भी आयोजित किया जा सकता है.
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बता दे कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 29 जुलाई से 31 अगस्त तक के लिए अनलॉक-3 की गाइडलाइंस घोषित की थी. इसमें सभी प्रदेश सरकारों को अपने स्तर पर संक्रमित इलाकों का आकलन करते हुए स्थिति पर उचित निर्णय लेने को कहा गया है.
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विदित हो कि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की गुरुवार की मीटिंग में प्रदेश के शहरी इलाकों में एक से 16 अगस्त तक अनलॉक-3 के प्रावधानों के अतिरिक्त उक्त पाबंदियां लागू करने का निर्णय किया गया. इसके बाद गृह महकमें ने प्रदेश मुख्यालय के अलावा सभी जिला, अनुमंडल, प्रखंड मुख्यालय और सभी म्यूनिसिपल क्षेत्रों में विशेष तौर पर सख्ती बरतने का आदेश जारी किया. इसमें यह बताया गया है कि केंद्र और प्रदेश के सभी तरह के दफ्तर के अलावा लोक उपक्रमों में 50% कर्मी को ही आने की इजाजत दे रही है.
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